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Rampur: जयाप्रदा के खिलाफ फिर गैर जमानती वारंट जारी, आचार संहिता उल्लंघन केस में कोर्ट नहीं पहुंची

Tue, 17 Oct 2023 01:52 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर Published by: मुरादाबाद ब्यूरो Updated Tue, 17 Oct 2023 01:52 AM IST
सार

स्वार कोतवाली में 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया था। यह मामला एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में विचाराधीन है। 

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Rampur: Non bailable warrant issued against Jayaprada again
जया प्रदा - फोटो : social media

विस्तार

आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सोमवार को भी पूर्व सांसद जयाप्रदा कोर्ट नहीं पहुंचीं। जिस पर कोर्ट ने उनके खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। अब इस मामले की सुनवाई 21 अक्तूबर को होगी। स्वार कोतवाली में 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया था।

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यह मामला एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में विचाराधीन है। मामले में अभियोजन की गवाही पूरी हो चुकी है और पूर्व सांसद जयाप्रदा को बयान दर्ज कराने हैं, लेकिन वह बयान दर्ज कराने कोर्ट नहीं पहुंच रही हैं। सोमवार को भी उन्हें कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वह नहीं पहुंची।
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जिस पर कोर्ट ने पूर्व सांसद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए सुनवाई के लिए 21 अक्तूबर की तारीख निर्धारित की। वहीं दूसरी ओर पूर्व सांसद के खिलाफ केमरी थाने में दर्ज मामले में गवाह दरोगा संजय गिरी कोर्ट पहुंचे और बयान दर्ज कराए। अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि गवाह से जिरह की गई, जो पूरी हो गई। अब इस मामले की सुनवाई 26 अक्तूबर को होगी।

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आजम की अपील पर अब 25 को होगी सुनवाई

सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां की अपील पर सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। अब इस मामले की सुनवाई 25 अक्तूबर को होगी। एडीओ सहकारिता अनिल चौहान ने शहजादनगर थाने में आजम खां के खिलाफ लोकसभा चुनाव के दौरान 2019 में नफरती भाषण देने का मुकदमा दर्ज कराया था।


पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। सुनवाई के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल ने आजम खां को 15 जुलाई को नफरती भाषण देने के मामले में दोषी मानते हुए दो साल की सजा व ढाई हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सुनाई थी।


निचली अदालत के फैसले के खिलाफ आजम खां ने सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की है, जिस पर सुनवाई चल रही है। सहायक शासकीय अधिवक्ता सीमा सिंह राणा ने बताया कि बचाव पक्ष की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र दाखिल किया, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। अब इस मामले की सुनवाई 25 अक्तूबर को होगी।

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