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Rampur News: अब्दुल्ला के दो पैन कार्ड मामले में आयकर अधिकारी की फिर होगी गवाही

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 27 Feb 2024 01:56 AM IST
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Income tax officer will testify again in Abdullah's two PAN card cases
रामपुर। दो पैन कार्ड मामले में सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम का कोर्ट ने प्रार्थना पत्र मंजूर करते हुए आयकर अधिकारी से दोबारा जिरह कराने का आदेश जारी किया है। जिरह के लिए कोर्ट ने एक मार्च की तारीख तय की है। सुनवाई के दौरान सपा नेता अब्दुल्ला आजम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हरदोई जेल से जुड़े।सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ वर्ष 2019 में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में दो पैन कार्ड रखने का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में सपा नेता आजम खां भी आरोपी हैं। पुलिस ने मामले की तफ्तीश करने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। आयकर अधिकारी विजय कुमार ने पूर्व में अपने बयान दर्ज कराए थे, लेकिन उनसे जिरह नहीं हो पाई थी।
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अब्दुल्ला आजम के अधिवक्ता की ओर से गवाह को दोबारा गवाही के लिए बुलाने के लिए प्रार्थनापत्र कोर्ट में दिया गया था, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्रार्थनापत्र मंजूर कर लिया। अब आयकर अधिकारी विजय कुमार से जिरह होगी। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी व भाजपा नेता के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि इस मामले में गवाह आयकर अधिकारी विजय कुमार से जिरह के लिए एक मार्च की तारीख तय की है।
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आजम के डूंगरपुर के एक मामले में अभियोजन की बहस शुरू
रामपुर। आजम खां से जुड़े डूंगरपुर बस्ती में घर में घुसकर मारपीट व डकैती के एक मामले में सोमवार को अभियोजन की ओर से कोर्ट में बहस की गई, लेकिन पूरी नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई 28 फरवरी को होगी।
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गंज थाना क्षेत्र के डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने को लेकर 12 मुकदमे 2019 में दर्ज हुए थे। यह सभी मामले बस्ती में रहने वाले लोगों की ओर से दर्ज कराए गए थे। जिसमें घरों में घुसकर मारपीट, गाली गलौज, डकैती और आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप में सपा पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां, ठेकेदार बरकत अली, रिटायर्ड सीओ आले हसन, फिरोज खां, रानू खां, नासिर, जिबरान खां, ओमेंद्र सिंह चौहान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसके अलावा आजम खां को आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि आजम खां के इशारे पर अन्य आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। अभियोजन की ओर से कोर्ट में तर्क प्रस्तुत किए गए लेकिन बहस पूरी नहीं हो सकी। अब इस मामले में 28 फरवरी को सुनवाई होगी। संवाद
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