अदालत में हाजिर नहीं होने के कारण आजम खां के खिलाफ होगी कार्रवाई, कोर्ट ने दिए कुर्की के आदेश
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गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी सांसद आजम खां, उनकी पत्नी विधायक डॉ. तजीन फात्मा और पुत्र अब्दुल्ला आजम के कोर्ट में हाजिर न होने पर तीनों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
कोर्ट ने तीनों के खिलाफ धारा-82 तहत उद्घोषणा का नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी को होगी। अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना गंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।
इस मामले में पुलिस चार्जशीट लगा चुकी है और एडीजे-6 की कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने सांसद आजम खां, विधायक तजीन फात्मा और अब्दुल्ला के खिलाफ पहले सम्मन, जमानती वारंट और बाद में गैर जमानती वारंट जारी किया था।
बुधवार को मामले की एडीजे-6 की कोर्ट में सुनवाई थी। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी कोर्ट में सांसद आजम खां, उनकी पत्नी और पुत्र हाजिर नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने तीनों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उदघोषणा का नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। यह कुर्की से पहले की कार्रवाई है। अगर इसके बाद भी तीनों कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं तो कोर्ट धारा 83 के तहत कुर्की का नोटिस जारी किया जा सकता है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता रामौतार सैनी ने बताया कि बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी सांसद आजम खां, उनकी पत्नी विधायक डॉ. तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम हाजिर नहीं हुए। कोर्ट ने धारा 82 के तहत नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी को होगी।