फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   hum safer resort will demolish

सांसद आजम खां के हमसफर रिसोर्ट पर चलेगा बुल्डोजर

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2020 11:54 PM IST
विज्ञापन
hum safer resort will demolish
रामपुर। सांसद आजम खां की पत्नी और बेटे के नाम से बने हमसफर रिसोर्ट पर बुल्डोजर चलेगा। इसके लिए रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) की ओर से ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया गया है। इसमें 15 दिनों के भीतर खुद अतिक्रमण न हटाने पर कार्रवाई की हिदायत दी गई है। 0
विज्ञापन

पसियापुरा शुमाली (नार्थ) में सांसद आजम खां का हमसफर रिसोर्ट है। यह रिसोर्ट आजम खां की पत्नी एवं शहर विधायक डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम खां के नाम पर है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि बाउंड्रीवाल और मार्गाधिकार के उपरांत 30 मीटर की चौड़ाई की ग्रीनबेल्ट में रिसेप्शन हॉल, टॉयलेट ब्लॉक, बैंक्वेट हॉल अशोक का निर्माण किया गया है। डायनिंग अकबर, दो मंजिला आवासीय ब्लॉक और स्टोर का निर्माण किए जाने के बाद आरडीए की ओर से 17 अगस्त 2019 को अब्दुल्ला आजम खां को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। आजम खां की पत्नी डॉ. तजीन फात्मा ने इस नोटिस का जवाब दिया। इसमेें उन्होंने अपना स्वामित्व स्वीकार करते हुए हमसफर रिपोर्ट का मानचित्र सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत होने की बात कही थी। मानचित्र की एक प्रतिलिपि भी संलग्न की गई थी, जो जिला पंचायत की ओर से जारी की ओर से जारी की गई थी जबकि, मानचित्र स्वीकृति का अधिकार जिला पंचायत को नहीं था। इसके बाद आरडीए ने जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी से आख्या मांगी थी, जिसका जवाब देते हुए अपर मुख्य अधिकारी ने बताया कि नक्शे की कार्योत्तर की स्वीकृति शर्तों के अधीन की गई थी। इसके बिंदु संख्या एक में स्पष्ट है कि सीलिंग, भूअर्जन, नजूल, ग्राम समाज सहित भूस्वामित्व मानकों में कोई विवाद पाया जाता है तो मानचित्र स्वत: ही निरस्त समझा जाए। इसके बाद 19 अगस्त 2020 को मानचित्र निरस्त कर दिया गया। इस पर आरडीए ने 27 अगस्त को हमसफर रिसोर्ट के अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण के आदेश जारी कर दिए। इसके लिए सीतापुर जेल अधीक्षक को पत्र भेज दिया गया, ताकि नोटिस तामील करा दिया जाए। पारित आदेश के अनुसार नोटिस तामील की तिथि के पंद्रह दिनों के भीतर अवैध निर्माण ध्वस्त करना होगा। यदि उन्होंने अवैध निर्माण खुद ध्वस्त नहीं किया तो आरडीए की ओर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी, जिसका व्यय विपक्षी से वसूला जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed