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बवाल के 26 आरोपियों की जमानत पर सुनवाई कल

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 11 Feb 2020 12:03 AM IST
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hearing of bil of 26accused of rampur bawal
रामपुर।नागरिकता संशोधन कानून को लेकर 21 दिसंबर को हुए बवाल के आरोप में गिरफ्तार 26 आरोपियों की जमानत की अर्जी पर सुनवाई 12 फरवरी को होगी। सुनवाई सोमवार को होनी थी, लेकिन अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत रहने की वजह से इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी।
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21 दिसंबर को सीएए के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन के मामले में पुलिस अभी तक 34 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। शहर व गंज कोतवाली में दर्ज मुकदमें में 26 आरोपियों से संगीन धाराएं हटाई गई थीं। जिसमें 15 लोगों को सेशन कोर्ट से राहत मिल चुकी है। इन सभी 26 लोगों के खिलाफ गंज थाने में भी मुकदमा दर्ज है, लिहाजा जिन 15 लोगों को पहले जमानत मिली थी, उनकी जेल से रिहाई नहीं हो सकी। गंज थाने में दर्ज मुकदमे में भी जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई हो सकेगी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अधिवक्ता सैयद आमिर मियां ने बताया कि रामपुर बवाल के मामले में 26 आरोपियों की जमानत पर सोमवार को सुनवाई जिला जज की कोर्ट में होनी थी, लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ता सुमेर चंद्र जैन के निधन के शोक में न्यायिक कार्य नहीं होने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी।अब इस मामले की सुनवाई 12 फरवरी को होगी।
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