रामपुर। सपा सांसद आजम खां से जुड़े यतीमखाना प्रकरण के दो मुकदमों में शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) में सुनवाई हुई। जिसमें आजम खां समेत चार आरोपियों पर दो मामलों आरोप तय किए गए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी।
सपा सांसद आजम खां, सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, इस्लाम ठेकेदार, रिटायर्ड सीओ आलेहसन के खिलाफ साल 2019 में शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जिसमें आरोपियों पर एकराय होकर डकैती, छेड़खानी, धमकाने आदि के आरोप लगाए गए थे। यतीमखाना प्रकरण से जुड़े इन आरोपों के दो मुकदमों में शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से पूर्व में दाखिल किए गए डिस्चार्ज प्रार्थनापत्र को कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका था। शुक्रवार को कोर्ट ने प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए इन दो मुकदमों में आरोप तय कर दिए हैैं। हालांकि इन मुकदमों में आजम खां समेत सभी आरोपियों की जमानत पहले ही मंजूर हो चुकी है। शुक्रवार को कोर्ट में सभी आरोपियों पर कोर्ट ने एक राय होकर समान आशय से डकैती डालने, छेड़खानी करने, धमकाने, नुकसान पहुंचाने, अपराधिक षडयंत्र करने के आरोप तय किए हैं। सपा सांसद आजम खां वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सीतापुर जेल से जुड़े। कोर्ट द्वारा उन्हें उनके ऊपर लगे आरोपों से अवगत कराया गया। शासकीय अधिवक्ता अरुण प्रकाश सक्सेना ने बताया कि आजम खां समेत चार आरोपियों पर आरोप तय कर दिए गए हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी।