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अब्दुल्ला आजम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा - भाजपा नेता आकाश
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रामपुर। फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनवाने और पद का दुरुपयोग कर दुकान आवंटन के मामले में सपा सांसद आजम खां, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और पूर्व विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम को हाईकोर्ट से जमानत के मामले को लेकर भाजपा नेता आकाश सक्सेना सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना का कहना है कि वह हाईकोर्ट के आदेश का अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले में जमानत मिलने के बाद भी आजम खां जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अभी कई मामलों में उनकी जमानत याचिका हाईकोर्ट में लंबित है। सक्सेना का कहना है कि अब्दुल्ला के जन्म प्रमाणपत्र के मामले में आजम खां को तब तक जमानत नहीं मिलेगी जब तक बतौर शिकायतकर्ता उनके बयान ट्रायल कोर्ट में दर्ज हो नहीं जाते हैं।
भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र होने के मामले में रामपुर के गंज थाने में तीन जनवरी 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। चार्जशीट खारिज कराने के लिए आजम खां हाईकोर्ट गए थे, जहां उनको राहत नहीं मिली थी। सक्सेना ने बताया कि सेशन कोर्ट से आजम खां, तजीन फात्मा और अब्दुल्ला की जमानत अर्जी खारिज हो गई थी, जिसके बाद आजम खां हाईकोर्ट गए थे।
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भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना का कहना है कि वह हाईकोर्ट के आदेश का अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले में जमानत मिलने के बाद भी आजम खां जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अभी कई मामलों में उनकी जमानत याचिका हाईकोर्ट में लंबित है। सक्सेना का कहना है कि अब्दुल्ला के जन्म प्रमाणपत्र के मामले में आजम खां को तब तक जमानत नहीं मिलेगी जब तक बतौर शिकायतकर्ता उनके बयान ट्रायल कोर्ट में दर्ज हो नहीं जाते हैं।
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भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र होने के मामले में रामपुर के गंज थाने में तीन जनवरी 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। चार्जशीट खारिज कराने के लिए आजम खां हाईकोर्ट गए थे, जहां उनको राहत नहीं मिली थी। सक्सेना ने बताया कि सेशन कोर्ट से आजम खां, तजीन फात्मा और अब्दुल्ला की जमानत अर्जी खारिज हो गई थी, जिसके बाद आजम खां हाईकोर्ट गए थे।
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