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Rampur News: गिरोह बनाकर गोतस्करी करने वाले नौ लोगों पर लगा गैंगस्टर एक्ट
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स्वार। कोतवाली पुलिस ने नरपतनगर-दूंदावाला में संगठित गोवध गिरोह के नौ सदस्यों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 3(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार मलिक के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों मुर्तजा, रिजवान, आरिफ, मुकीम, अकील, रहीश उर्फ बोरा, तंजीम और मौअज्जम के खिलाफ सभी आरोपी नरपतनगर दूंदावाला के निवासी हैं।के विरुद्ध गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 3(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा तैयार गैंग चार्ट में इमरान को गैंग लीडर घोषित किया गया है।
कोतवाल प्रदीप कुमार मलिक ने बताया कि यह गैंग निराश्रित गोवंशीय पशुओं को पकड़ कर उनका वध करता था और मांस को अवैध रूप से बेचकर आर्थिक लाभ कमाता था। गिरोह की इन आपराधिक गतिविधियों के कारण क्षेत्र में भय और आतंक का माहौल था, जिससे आम जनता इनके विरुद्ध शिकायत करने से डरती थी। बताया कि इससे पूर्व गैंग के विरुद्ध थाना स्वार में मुकदमा संख्या 140/25 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जा चुका है, जिसमें आरोप पत्र दिनांक 23 मई 2025 को न्यायालय में दाखिल किया गया था। अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, जिसे जिलाधिकारी रामपुर ने अनुमोदित किया है।
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प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार मलिक के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों मुर्तजा, रिजवान, आरिफ, मुकीम, अकील, रहीश उर्फ बोरा, तंजीम और मौअज्जम के खिलाफ सभी आरोपी नरपतनगर दूंदावाला के निवासी हैं।के विरुद्ध गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 3(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा तैयार गैंग चार्ट में इमरान को गैंग लीडर घोषित किया गया है।
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कोतवाल प्रदीप कुमार मलिक ने बताया कि यह गैंग निराश्रित गोवंशीय पशुओं को पकड़ कर उनका वध करता था और मांस को अवैध रूप से बेचकर आर्थिक लाभ कमाता था। गिरोह की इन आपराधिक गतिविधियों के कारण क्षेत्र में भय और आतंक का माहौल था, जिससे आम जनता इनके विरुद्ध शिकायत करने से डरती थी। बताया कि इससे पूर्व गैंग के विरुद्ध थाना स्वार में मुकदमा संख्या 140/25 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जा चुका है, जिसमें आरोप पत्र दिनांक 23 मई 2025 को न्यायालय में दाखिल किया गया था। अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, जिसे जिलाधिकारी रामपुर ने अनुमोदित किया है।
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