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Rampur News: गोवंशीय मांस की बिक्री में चार को सात-सात साल की सजा
Thu, 17 Sep 2026 11:23 PM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:23 PM IST
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रामपुर। पटवाई क्षेत्र में गोवंशीय पशुओं का मांस बेचने के मामले में कोर्ट ने चार आरोपियों को सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास और चार-चार लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
मामला थाना पटवाई का है। पुलिस के अनुसार 21 मई 2021 को गोवध निवारण अधिनियम के तहत गंज थाना क्षेत्र के बजरिया कद्दू निवासी राहत कुरैशी, बजरिया खानासमा निवासी उवेश, फुरकान और अन्नू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
आरोप था कि अभियुक्त गोवंशीय पशु का वध कर उसके मांस की बिक्री करते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक क्विंटल 40 किलोग्राम गोवंशीय मांस और पशु वध करने के उपकरण बरामद किए थे। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।
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कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से एडीजीसी कुमार सौरभ ने सुबूत पेश किए और आरोपियों को सजा देने की मांग की। वहीं, बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपियों को पुलिस ने झूठा फंसाया है।
एडीजीसी ने बताया कि एडीजे-प्रथम अजय कुमार दीक्षित ने चारों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास और चार-चार लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सभी आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेज दिया है।
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मामला थाना पटवाई का है। पुलिस के अनुसार 21 मई 2021 को गोवध निवारण अधिनियम के तहत गंज थाना क्षेत्र के बजरिया कद्दू निवासी राहत कुरैशी, बजरिया खानासमा निवासी उवेश, फुरकान और अन्नू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
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आरोप था कि अभियुक्त गोवंशीय पशु का वध कर उसके मांस की बिक्री करते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक क्विंटल 40 किलोग्राम गोवंशीय मांस और पशु वध करने के उपकरण बरामद किए थे। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।
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कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से एडीजीसी कुमार सौरभ ने सुबूत पेश किए और आरोपियों को सजा देने की मांग की। वहीं, बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपियों को पुलिस ने झूठा फंसाया है।
एडीजीसी ने बताया कि एडीजे-प्रथम अजय कुमार दीक्षित ने चारों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास और चार-चार लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सभी आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेज दिया है।