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Rampur News: जानलेवा हमले में तीन भाइयों समेत चार को 10 साल की कैद
Sat, 10 May 2025 02:15 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
Updated Sat, 10 May 2025 02:15 AM IST
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रामपुर। डीजे बजाने के विवाद में चार साल पहले जानलेवा हमला करने के मामले में कोर्ट ने तीन सगे भाइयों समेत चार को दस-दस साल की कैद व 1.30 लाख रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
यह मामला गंज थाना क्षेत्र के बाजोड़ी टोला निवासी राजा खान से जुड़ा हुआ है। राजा खान 11 अक्तूबर 2021 की रात पड़ोस में स्थित जश्न मैरिज हॉल में चल रहे एक समारोह में पहुंचे थे, जहां उन्होंने डीजे बजाने को लेकर शिकायत की। इसी को लेकर विवाद हुआ और फिर इसी विवाद में राजा खान के भाई अमन पर जानलेवा हमला कर दिया था। इस हमले में अमन घायल हो गया था।
इस मामले में राजा खान की ओर से तीन भाइयों समेत चार लोगों के खिलाफ गंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने मामले की तफ्तीश करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता सीमा राणा ने पैरवी करते हुए आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की, जबकि बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि आरोपियों को झूठा फंसाया गया है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने इस मामले में केलेवाला मोहल्ला निवासी बिस्मिल उसके भाई फरमान व सलमान व बगदादी साहब की मजार निवासी उसके दोस्त अरमान को दोषी मानते हुए दस-दस साल की कैद व 1.30 लाख रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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जानलेवा हमले के एक अन्य मामले में बदायूं के युवक को सजा
रामपुर। बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र में किशोरी के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म करने और उस पर जानलेवा हमला करने के मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को सात साल की कैद की सजा सुनाई है। यह मामला बिलासपुर क्षेत्र के एक गांव का है। 13 अक्तूबर 2019 को एक मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें चार लोगों पर घर में घुसकर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने और जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए बदायूं के बिल्सी निवासी शक्तिमान को सात साल की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। संवाद
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यह मामला गंज थाना क्षेत्र के बाजोड़ी टोला निवासी राजा खान से जुड़ा हुआ है। राजा खान 11 अक्तूबर 2021 की रात पड़ोस में स्थित जश्न मैरिज हॉल में चल रहे एक समारोह में पहुंचे थे, जहां उन्होंने डीजे बजाने को लेकर शिकायत की। इसी को लेकर विवाद हुआ और फिर इसी विवाद में राजा खान के भाई अमन पर जानलेवा हमला कर दिया था। इस हमले में अमन घायल हो गया था।
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इस मामले में राजा खान की ओर से तीन भाइयों समेत चार लोगों के खिलाफ गंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने मामले की तफ्तीश करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता सीमा राणा ने पैरवी करते हुए आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की, जबकि बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि आरोपियों को झूठा फंसाया गया है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने इस मामले में केलेवाला मोहल्ला निवासी बिस्मिल उसके भाई फरमान व सलमान व बगदादी साहब की मजार निवासी उसके दोस्त अरमान को दोषी मानते हुए दस-दस साल की कैद व 1.30 लाख रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
जानलेवा हमले के एक अन्य मामले में बदायूं के युवक को सजा
रामपुर। बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र में किशोरी के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म करने और उस पर जानलेवा हमला करने के मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को सात साल की कैद की सजा सुनाई है। यह मामला बिलासपुर क्षेत्र के एक गांव का है। 13 अक्तूबर 2019 को एक मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें चार लोगों पर घर में घुसकर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने और जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए बदायूं के बिल्सी निवासी शक्तिमान को सात साल की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। संवाद