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Rampur News: आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पूर्व विधायक बरी
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रामपुर। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में पूर्व विधायक यूसुफ अली को कोर्ट ने राहत दी है। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में शुक्रवार को उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया।
आचार संहिता के उल्लंघन का यह मामला कोतवाली क्षेत्र का है। 2012 में विधानसभा चुनाव में युसूफ अली बसपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे। उन पर आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान उनके बैनर व पोस्टर सरकारी भवनों व बिजली के खंभों पर लगे हुए थे, जिस पर कोतवाली में तैनात दरोगा जय प्रकाश त्यागी ने शहर कोतवाली में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की तफ्तीश करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कई सुबूत पेश किए, जबकि बचाव पक्ष की ओर से आरोपों को झूठा बताया गया। अधिवक्ता महबूब अली पाशा ने बताया कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद साक्ष्य के अभाव में एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पूर्व विधायक युसूफ अली को बरी कर दिया।
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आचार संहिता के उल्लंघन का यह मामला कोतवाली क्षेत्र का है। 2012 में विधानसभा चुनाव में युसूफ अली बसपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे। उन पर आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान उनके बैनर व पोस्टर सरकारी भवनों व बिजली के खंभों पर लगे हुए थे, जिस पर कोतवाली में तैनात दरोगा जय प्रकाश त्यागी ने शहर कोतवाली में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की तफ्तीश करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कई सुबूत पेश किए, जबकि बचाव पक्ष की ओर से आरोपों को झूठा बताया गया। अधिवक्ता महबूब अली पाशा ने बताया कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद साक्ष्य के अभाव में एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पूर्व विधायक युसूफ अली को बरी कर दिया।
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