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पूर्व विधायक यूसुफ अली के चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के 16 मामलों में हुई सुनवाई
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रामपुर। चमरौआ विधानसभा सीट से पूर्व विधायक यूसुफ अली के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में दर्ज 16 मुकदमों की गुरुवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने इन मामलों में सुनवाई के लिए अगली तारीख आठ नवंबर तय की है।
पूर्व विधायक यूसुफ अली वर्ष 2012 में बसपा के टिकट पर चमरौआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे। इस दौरान उनके खिलाफ अटरिया गांव के बिजली के खंभों पर अपने चुनाव प्रचार के ऐसे पोस्टर जिन पर प्रकाशक और मुद्रक का नाम नहीं था, चस्पा किए जाने के आरोप में शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। यह रिपोर्ट उस वक्त शहर कोतवाली में तैनात दरोगा जयप्रकाश त्यागी ने दर्ज कराई थी। विवेचना उपरांत पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिए थे। इसके साथ ही अटरिया गांव और उसके आसपास के क्षेत्र में भी सार्वजनिक संपत्तियों पर इस प्रकार के पोस्टर चस्पा किए जाने का आरोप था, जिसमें कुल 16 मुकदमे दर्ज हुए थे।
गुरुवार को इन मामलों की एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई थी। जिसमें पूर्व विधायक यूसुफ अली ने अपने अधिवक्ता सलीम अहमद के माध्यम से कोर्ट में हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र दिया। जिसके बाद कोर्ट ने मामले में अगली तारीख आठ नवंबर लगाई है।
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पूर्व विधायक यूसुफ अली वर्ष 2012 में बसपा के टिकट पर चमरौआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे। इस दौरान उनके खिलाफ अटरिया गांव के बिजली के खंभों पर अपने चुनाव प्रचार के ऐसे पोस्टर जिन पर प्रकाशक और मुद्रक का नाम नहीं था, चस्पा किए जाने के आरोप में शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। यह रिपोर्ट उस वक्त शहर कोतवाली में तैनात दरोगा जयप्रकाश त्यागी ने दर्ज कराई थी। विवेचना उपरांत पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिए थे। इसके साथ ही अटरिया गांव और उसके आसपास के क्षेत्र में भी सार्वजनिक संपत्तियों पर इस प्रकार के पोस्टर चस्पा किए जाने का आरोप था, जिसमें कुल 16 मुकदमे दर्ज हुए थे।
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गुरुवार को इन मामलों की एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई थी। जिसमें पूर्व विधायक यूसुफ अली ने अपने अधिवक्ता सलीम अहमद के माध्यम से कोर्ट में हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र दिया। जिसके बाद कोर्ट ने मामले में अगली तारीख आठ नवंबर लगाई है।
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