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दुष्कर्म के आरोपी सिपाही पर पुलिस ने 377 की धारा भी लगाई

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2020 12:21 AM IST
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dhara 377 implemented on constable
रामपुर। दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार सिपाही के खिलाफ दर्ज मुकदमे में पुलिस ने आईपीसी की धारा 377 भी लगा दी है। आरोपी सिपाही की जमानत अर्जी की सुनवाई के दौरान शनिवार को पुलिस ने केस डायरी कोर्ट में दाखिल की, जिसमें मुकदमे में धारा बढ़ाए जाने की दी गई। कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई नौ नवंबर को होगी।
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पटवाई थाना क्षेत्र की एक महिला ने सिपाही अमित कुमार पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। आरोपी सिपाही की तैनाती पटवाई थाने में थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। इस मामले में पीड़ित महिला ने जहरीले पदार्थ का भी सेवन कर लिया था, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। महिला के बयान के आधार पर पुलिस ने पहले से दर्ज मुकदमे में आईपीसी धारा 377 भी बढ़ा दी है। आरोपी सिपाही ने निचली अदालत में जमानत की याचिका खारिज होने के बाद सेशन कोर्ट में अर्जी लगाई थी। सेशन कोर्ट में जमानत की अर्जी पर शनिवार को सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान पुलिस ने केस डायरी प्रस्तुत की, जिसमें आरोपी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में धारा बढ़ाए जाने की जानकारी दी गई। कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई नौ नवंबर को होगी।
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