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Rampur News: तिरंगे से प्रेरित गाउन पहनने पर उर्वशी रौतेला के खिलाफ एफआईआर की मांग
Tue, 22 Sep 2026 12:53 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
Updated Tue, 22 Sep 2026 12:53 AM IST
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रामपुर। अभिनेत्री उर्वशी रौतेला का तिरंगे से प्रेरित गाउन पहनने का मामला अब कोर्ट तक पहुंच गया है। अधिवक्ता मोहम्मद रेहान खां ने सीजेएम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अभिनेत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि जयपुर में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया-2026 के कार्यक्रम में पहना गया गाउन राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा के विपरीत था।
याचिका के मुताबिक, 23 अगस्त को जयपुर में मिस यूनिवर्स इंडिया-2026 का ग्रैंड फिनाले आयोजित हुआ था। इसमें उर्वशी रौतेला जज के रूप में शामिल हुई थीं। इस दौरान उन्होंने केसरिया, सफेद और हरे रंग वाला फ्लोर-लेंथ गाउन पहना था, जिसमें अशोक चक्र से प्रेरित डिजाइन भी था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गाउन का निचला हिस्सा चलते समय जमीन से छू रहा था और पैरों के नीचे भी आ रहा था। इसे राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान से जुड़े नियमों का उल्लंघन बताते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।
याचिका में भारतीय ध्वज संहिता-2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम-1971 के प्रावधानों का हवाला दिया गया है। अधिवक्ता का कहना है कि मामले में पहले थाना पुलिस और एसपी को शिकायत दी गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद कोर्ट की शरण ली गई। याचिका में सीजेएम से थाना सिविल लाइंस पुलिस को एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना करने का आदेश देने का अनुरोध किया गया है। अधिवक्ता रेहान खां के अनुसार अब इस मामले में 29 सितंबर को कोर्ट में सुनवाई होगी।
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याचिका के मुताबिक, 23 अगस्त को जयपुर में मिस यूनिवर्स इंडिया-2026 का ग्रैंड फिनाले आयोजित हुआ था। इसमें उर्वशी रौतेला जज के रूप में शामिल हुई थीं। इस दौरान उन्होंने केसरिया, सफेद और हरे रंग वाला फ्लोर-लेंथ गाउन पहना था, जिसमें अशोक चक्र से प्रेरित डिजाइन भी था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गाउन का निचला हिस्सा चलते समय जमीन से छू रहा था और पैरों के नीचे भी आ रहा था। इसे राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान से जुड़े नियमों का उल्लंघन बताते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।
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याचिका में भारतीय ध्वज संहिता-2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम-1971 के प्रावधानों का हवाला दिया गया है। अधिवक्ता का कहना है कि मामले में पहले थाना पुलिस और एसपी को शिकायत दी गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद कोर्ट की शरण ली गई। याचिका में सीजेएम से थाना सिविल लाइंस पुलिस को एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना करने का आदेश देने का अनुरोध किया गया है। अधिवक्ता रेहान खां के अनुसार अब इस मामले में 29 सितंबर को कोर्ट में सुनवाई होगी।
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