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चेक बाउंस होने पर दुकानदार को 6 माह कैद
Updated Fri, 28 Jul 2017 09:54 PM IST
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एसीजेएम की अदालत ने चेक बाउंस मामले में दोषी को छह महीने के कारावास की सजा सुनाई। दोषी को अदालत ने मूल राशि सहित मुआवजे के तौर पर 40 हजार रुपये लौटाने के आदेश दिए। मिहाना गांव निवासी राकेश कुमार ने जुब्बल बाजार में दुकान करने वाले राकेश कुमार निवासी गांव जोहावन, तहसील जस्वा, जिला कांगड़ा को दुकान चलाने के लिए 25 हजार रुपये सहायता के तौर पर जनवरी 2014 में नकद दिए थे। इसकी एवज में दुकानदार राकेश ने मिहाना गांव निवासी राकेश को यह राशि दस फरवरी 2014 को चेक के माध्यम से लौटाई।
मिहाना के राकेश ने बैंक में भुगतान के लिए जब इसे लगाया तो पैसे न होने के कारण वह हो गया। राकेश ने चेक बाउंस होने पर दुकानदार के खिलाफ न्यायालय में मामला दर्ज करवाया। एसीजेएम रमणीक शर्मा की अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले में दुकानदार राकेश को दोषी ठहराया। न्यायालय ने दुकानदार राकेश को छह माह कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने दोषी दुकानदार को मूल राशि के साथ मुआवजा सहित 40 हजार रुपये लौटाने के आदेश भी दिए।
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एसीजेएम की अदालत ने चेक बाउंस मामले में दोषी को छह महीने के कारावास की सजा सुनाई। दोषी को अदालत ने मूल राशि सहित मुआवजे के तौर पर 40 हजार रुपये लौटाने के आदेश दिए। मिहाना गांव निवासी राकेश कुमार ने जुब्बल बाजार में दुकान करने वाले राकेश कुमार निवासी गांव जोहावन, तहसील जस्वा, जिला कांगड़ा को दुकान चलाने के लिए 25 हजार रुपये सहायता के तौर पर जनवरी 2014 में नकद दिए थे। इसकी एवज में दुकानदार राकेश ने मिहाना गांव निवासी राकेश को यह राशि दस फरवरी 2014 को चेक के माध्यम से लौटाई।
मिहाना के राकेश ने बैंक में भुगतान के लिए जब इसे लगाया तो पैसे न होने के कारण वह हो गया। राकेश ने चेक बाउंस होने पर दुकानदार के खिलाफ न्यायालय में मामला दर्ज करवाया। एसीजेएम रमणीक शर्मा की अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले में दुकानदार राकेश को दोषी ठहराया। न्यायालय ने दुकानदार राकेश को छह माह कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने दोषी दुकानदार को मूल राशि के साथ मुआवजा सहित 40 हजार रुपये लौटाने के आदेश भी दिए।
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