फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   किशोरी के अपहरण में दो युवकों को सात-साल की कैद

किशोरी के अपहरण में दो युवकों को सात-साल की कैद

Wed, 23 Aug 2017 01:04 AM IST
Updated Wed, 23 Aug 2017 01:04 AM IST
विज्ञापन
किशोरी के अपहरण में दो युवकों को सात-साल की कैद
किशोरी के अपहरण में दो युवकों को सात साल की कैद
विज्ञापन

रामपुर। किशोरी के अपहरण के मामले में कोर्ट ने दो युवकों को सात-सात साल की कैद व जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
मामला बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र के एक मुहल्ले का है। यहां पर एक मंदिर के पुजारी की 15 साल की बेटी का अपहरण कर लिया गया था। इस घटना की रिपोर्ट पुजारी ने धर्मशाला के चौकीदार के बेटे व उसके साथी के खिलाफ दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था,जबकि किशोरी को बरामद कर लिया था। पुलिस ने मामले की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद इस मुकदमे का फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता दावर अली व प्रताप सिंह मौर्य ने वादी व उसकी बेटी के बयान तो दर्ज कराए ही साथ ही कुल मिलाकर छह गवाह भी पेश किए। अभियोजन की ओर से आरोपी दोनों युवकों को कड़ी सजा देने की मांग रखी, जबकि बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि आरोपियों को पुलिस ने झूठा फंसाया है। किसी ने भी किशोरी का अपहरण नहीं किया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद एफटीसी प्रथम इश्तियाक अली ने आरोपी चौकीदार के बेटे नारायणदास व उसके दोस्त अनिल गंगवार को सात सात साल की कैद व दो-दो हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed