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कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ने से रोकने की कवायद में जुटे अफसर
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रामपुर। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा होली सहित अन्य त्योहारों, पंचायत चुनाव व देश के विभिन्न राज्यों में कोविड संक्रमण के बढ़ने की स्थिति के दृष्टिगत प्रदेश में विशेष सतर्कता और सावधानी बरतने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
अपर जिला मजिस्ट्रेट जगदम्बा प्रसाद गुप्ता ने बताया कि आगामी त्योहारों के दौरान अत्यधिक सतर्कता बरती जाएगी तथा किसी प्रकार के जुलूस इत्यादि प्रशासन से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही आयोजित किए जाएंगे। अनुमति प्राप्त करने के पश्चात जुलूस या सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजक के लिए यह अनिवार्य होगा कि सामाजिक दूरी, सभी के लिए मास्क लगाना तथा सैनेटाइजर की व्यवस्था करेंगे। ऐसे जुलूसों, सार्वजनिक कार्यक्रमों में 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, 10 वर्ष से छोटे उम्र के बच्चों तथा गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को प्रतिभाग न करने दिया जाए। होली के त्योहार पर अन्य प्रदेशों से जहां कोविड का संक्रमण अत्याधिक है, घर आ रहे लोगों की कोविड जांच अनिवार्य रूप से कराई जाए। उन्होंने बताया कि जिला पंचायतराज अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर तथा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, नगर पंचायत शहरों में प्रत्येक वार्ड स्तर पर एक-एक नोडल अधिकारी, कर्मी की तैनाती करते हुए ग्राम निगरानी समिति के माध्यम से यह सुनिश्चित करेंगे कि बाहर से आने वाले लोग अपनी-अपनी जांच करवाएं तथा जांच का परिणाम आने तक अपने घर में ही रहेंगे। मुख्य चिकित्साधिकारी एवं समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट कांटेक्ट ट्रेसिंग को तीव्र गति से कराएंगे। मुख्य चिकित्साधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जनपद के सभी डेडी केटेड हास्पिटल संचालित रहे एवं भविष्य के लिए अन्य अस्पतालों को भी इसके लिए नोटिस देकर तैयार रखा जाए। मुख्य चिकित्साधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट एवं समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट रेलवे स्टेशन एवं बस स्टेशनों पर यात्रियों की सघन कोविड जांच कराना सुनिश्चित करेंगे। जिले में पब्लिक एड्रेस सिस्टम को पुन क्रियाशील करते हुए लोगों को कोविड संक्रमण से बचने के लिए सावधानी का संदेश निरंतर दिया जाए। इसके अलावा जिला कारागार अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि जब भी कोई बंदी जेल से बाहर जाए तो सोशल डिस्टेसिंग के नियमों का अनुपालन हो तथा बंदी वापस आए तो उसकी कोविड जांच अवश्य करा ली जाए।
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अपर जिला मजिस्ट्रेट जगदम्बा प्रसाद गुप्ता ने बताया कि आगामी त्योहारों के दौरान अत्यधिक सतर्कता बरती जाएगी तथा किसी प्रकार के जुलूस इत्यादि प्रशासन से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही आयोजित किए जाएंगे। अनुमति प्राप्त करने के पश्चात जुलूस या सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजक के लिए यह अनिवार्य होगा कि सामाजिक दूरी, सभी के लिए मास्क लगाना तथा सैनेटाइजर की व्यवस्था करेंगे। ऐसे जुलूसों, सार्वजनिक कार्यक्रमों में 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, 10 वर्ष से छोटे उम्र के बच्चों तथा गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को प्रतिभाग न करने दिया जाए। होली के त्योहार पर अन्य प्रदेशों से जहां कोविड का संक्रमण अत्याधिक है, घर आ रहे लोगों की कोविड जांच अनिवार्य रूप से कराई जाए। उन्होंने बताया कि जिला पंचायतराज अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर तथा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, नगर पंचायत शहरों में प्रत्येक वार्ड स्तर पर एक-एक नोडल अधिकारी, कर्मी की तैनाती करते हुए ग्राम निगरानी समिति के माध्यम से यह सुनिश्चित करेंगे कि बाहर से आने वाले लोग अपनी-अपनी जांच करवाएं तथा जांच का परिणाम आने तक अपने घर में ही रहेंगे। मुख्य चिकित्साधिकारी एवं समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट कांटेक्ट ट्रेसिंग को तीव्र गति से कराएंगे। मुख्य चिकित्साधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जनपद के सभी डेडी केटेड हास्पिटल संचालित रहे एवं भविष्य के लिए अन्य अस्पतालों को भी इसके लिए नोटिस देकर तैयार रखा जाए। मुख्य चिकित्साधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट एवं समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट रेलवे स्टेशन एवं बस स्टेशनों पर यात्रियों की सघन कोविड जांच कराना सुनिश्चित करेंगे। जिले में पब्लिक एड्रेस सिस्टम को पुन क्रियाशील करते हुए लोगों को कोविड संक्रमण से बचने के लिए सावधानी का संदेश निरंतर दिया जाए। इसके अलावा जिला कारागार अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि जब भी कोई बंदी जेल से बाहर जाए तो सोशल डिस्टेसिंग के नियमों का अनुपालन हो तथा बंदी वापस आए तो उसकी कोविड जांच अवश्य करा ली जाए।
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