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अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में दर्ज हुए बैंक शाखा प्रबंधक के बयान
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रामपुर। सपा सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां के दो पैन कार्ड मामले में बुधवार को कोर्ट में तारीख नियत थी। जिसमें एक बैंक के शाखा प्रबंधक के बयान दर्ज किए गए हैं। मामले में अब अगली सुनवाई एक अक्तूबर को होगी। इसके साथ ही दो पासपोर्ट व दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में भी एक अक्तूबर को ही सुनवाई होगी।
भारतीय जनता पार्टी के लघु उद्योग प्रकोष्ठ के पूर्व क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद यह मामला कोर्ट में ट्रायल के लिए आ गया। एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहे इस मामले में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है तो वहीं कोर्ट में इस मामले में आरोप भी तय हो चुके हैं।
इस मामले में वादी आकाश सक्सेना के बयान दर्ज हो चुके हैं। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता रामऔतार सिंह सैनी ने बताया कि बुधवार को इस मामले में कोर्ट में तारीख थी। जिसमें अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड को लेकर एक बैंक के शाखा प्रबंधक के बयान दर्ज कराए गए हैं। उन्होंने बताया कि अब इस मामले में अगली सुनवाई एक अक्तूबर को होगी। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि इसके साथ ही बुधवार को कोर्ट में अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र और दो पासपोर्ट मामले में भी तारीख नियत थी। इन दोनों मामलों में भी कोर्ट ने अगली तारीख एक अक्तूबर नियत की है।
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भारतीय जनता पार्टी के लघु उद्योग प्रकोष्ठ के पूर्व क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद यह मामला कोर्ट में ट्रायल के लिए आ गया। एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहे इस मामले में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है तो वहीं कोर्ट में इस मामले में आरोप भी तय हो चुके हैं।
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इस मामले में वादी आकाश सक्सेना के बयान दर्ज हो चुके हैं। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता रामऔतार सिंह सैनी ने बताया कि बुधवार को इस मामले में कोर्ट में तारीख थी। जिसमें अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड को लेकर एक बैंक के शाखा प्रबंधक के बयान दर्ज कराए गए हैं। उन्होंने बताया कि अब इस मामले में अगली सुनवाई एक अक्तूबर को होगी। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि इसके साथ ही बुधवार को कोर्ट में अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र और दो पासपोर्ट मामले में भी तारीख नियत थी। इन दोनों मामलों में भी कोर्ट ने अगली तारीख एक अक्तूबर नियत की है।
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