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धर्मांतरण और दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत खारिज
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रामपुर। स्वार थाने में दर्ज धर्मांतरण व दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।
मामला स्वार थाना क्षेत्र से जुड़ा है। साल 2021 में राहुल उर्फ मोहम्मद अयान के खिलाफ स्वार थाने में एक युवती ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें आरोप था कि फेसबुक के जरिए उसकी दोस्ती राहुल नामक एक युवक से हुई थी। इसके बाद दोनों आपस में मोबाइल फोन पर बात भी करने लगे। इसके बाद युवक ने उसे शादी का झांसा देकर अपने पास बुला लिया। जिसके बाद उसे युवक के दूसरे समुदाय के होने के बारे में जानकारी हुई और युवक का असली नाम पता चला। आरोप है कि जब उसे युवक की सच्चाई पता चली तो युवक ने उसे बंधक बना लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
शुक्रवार को आरोपी राहुल उर्फ मोहम्मद अयान के अधिवक्ता की ओर से सेशन कोर्ट में अपने मुवक्किल की जमानत के लिए दाखिल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान पक्ष रखा। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपी को झूठा फंसाने की दलील देते हुए जमानत मंजूर करने का अनुरोध किया जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता अरुण प्रकाश सक्सेना ने जमानत का विरोध किया। शासकीय अधिवक्ता अरुण प्रकाश सक्सेना ने बताया कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद प्रभारी जिला जज विजय कुमार द्वितीय ने आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
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मामला स्वार थाना क्षेत्र से जुड़ा है। साल 2021 में राहुल उर्फ मोहम्मद अयान के खिलाफ स्वार थाने में एक युवती ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें आरोप था कि फेसबुक के जरिए उसकी दोस्ती राहुल नामक एक युवक से हुई थी। इसके बाद दोनों आपस में मोबाइल फोन पर बात भी करने लगे। इसके बाद युवक ने उसे शादी का झांसा देकर अपने पास बुला लिया। जिसके बाद उसे युवक के दूसरे समुदाय के होने के बारे में जानकारी हुई और युवक का असली नाम पता चला। आरोप है कि जब उसे युवक की सच्चाई पता चली तो युवक ने उसे बंधक बना लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
शुक्रवार को आरोपी राहुल उर्फ मोहम्मद अयान के अधिवक्ता की ओर से सेशन कोर्ट में अपने मुवक्किल की जमानत के लिए दाखिल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान पक्ष रखा। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपी को झूठा फंसाने की दलील देते हुए जमानत मंजूर करने का अनुरोध किया जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता अरुण प्रकाश सक्सेना ने जमानत का विरोध किया। शासकीय अधिवक्ता अरुण प्रकाश सक्सेना ने बताया कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद प्रभारी जिला जज विजय कुमार द्वितीय ने आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
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