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बवाल के 26 आरोपियों की जमानत मंजूर

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 13 Feb 2020 11:54 PM IST
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bail recomended of 26accused of rampur dispute
रामपुर। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में रामपुर में 21 दिसंबर को हुए बवाल के 26 आरोपियों को गुरुवार को सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई है। इससे पहले इसी मामले में कोतवाली में दर्ज मुकदमे में 15 आरोपियों को जमानत मिल गई थी। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आरोपियों की जेल से जल्द रिहाई हो सकती है।
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21 दिसंबर को सीएए व एनआरसी के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन के मामले में पुलिस अभी तक 34 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इस मामले में तीन अलग-अलग मुकदमे दर्ज हुए थे। विवेचना के दौरान पुलिस ने 26 आरोपियों पर से गंभीर धाराएं हटा दी थीं। इसके बाद कोतवाली में दर्ज मुकदमे में 15 आरोपियों को कोर्ट से पहले जमानत मिल गई थी। गुरुवार को गंज थाने में दर्ज मुकदमे के 26 आरोपियों की जमानत पर सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सभी की जमानत मंजूर कर ली है। सेशन कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपियों की जमानत याचिका का विरोध किया गया। जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि आरोपियों को पुलिस ने झूठा फंसाया है। यह लोग इस पूरे मामले में शामिल नहीं थे। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने गंज थाने के आरोपियों की जमानत याचिका मंजूर कर ली। बचाव पक्ष के अधिवक्ता सैयद आमिर मियां, अब्दुल रहमान और जमीर अहमद रिजवी के मुताबिक कोर्ट ने रिजवान, अजहरुद्दीन, नाजिर, अफरोज, समर, अनस, रईस अहमद, शावेज, शहरोज, जुनैद खां, शहनवाज,फईम, मोहम्मद आबिद, हमजा, इस्लाम, सोनू, मेहमूद, जमीर, पप्पू, राहिल, जाकिर,राशिद, सग़ीर,नाहिद दानिश और जमीर अहमद की जमानत मंजूर कर ली है। अधिवक्ता आमिर मियां के मुताबिक शुक्रवार को परवाना जेल पहुंच सकता है। इसके बाद आरोपियों की जेल से जमानत पर रिहाई हो सकती है।
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