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फरृत जमाली की जमानत अर्जी पर सुनवाई अब चार को
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रामपुर। सज्जादानशीन फरहत अहमद जमाली की जमानत की अर्जी पर सुनवाई अब चार मार्च को होगी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से उनका आपराधिक रिकॉर्ड प्रस्तुत कर दिया, जिसका जवाब देने के लिए बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने समय मांग लिया। इस पर कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि चार मार्च निर्धारित कर दी।
फरहत जमाली को पुलिस ने 21 दिसंबर 2019 को सीएए और एनआरसी के विरोध में हुए बवाल की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उनका नाम बवाल को गंज और कोतवाली थाने में दर्ज मुकदमे में विवेचना के दौरान शामिल किया था। जमाली की जमानत की अर्जी निचली अदालत से खारिज हो चुकी है। उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से सेशन कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल कर दी थी। मंगलवार को उनकी जमानत की अर्जी पर सुनवाई हुई। इस दौरान अभियोजन की ओर से कोर्ट में जमाली का आपराधिक रिकॉर्ड प्रस्तुत कर दिया गया जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि उनका कोई पुराना आपरधिक रिकॉर्ड नहीं है। बचाव पक्ष ने जवाब देने के लिए कोर्ट से समय मांगा , जिस पर सुनवाई की अगली तिथि चार मार्च निर्धारित कर दी। अधिवक्ता आरिफ खान का कहना है कि अब इस मामले में सुनवाई चार मार्च को होगी।
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फरहत जमाली को पुलिस ने 21 दिसंबर 2019 को सीएए और एनआरसी के विरोध में हुए बवाल की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उनका नाम बवाल को गंज और कोतवाली थाने में दर्ज मुकदमे में विवेचना के दौरान शामिल किया था। जमाली की जमानत की अर्जी निचली अदालत से खारिज हो चुकी है। उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से सेशन कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल कर दी थी। मंगलवार को उनकी जमानत की अर्जी पर सुनवाई हुई। इस दौरान अभियोजन की ओर से कोर्ट में जमाली का आपराधिक रिकॉर्ड प्रस्तुत कर दिया गया जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि उनका कोई पुराना आपरधिक रिकॉर्ड नहीं है। बचाव पक्ष ने जवाब देने के लिए कोर्ट से समय मांगा , जिस पर सुनवाई की अगली तिथि चार मार्च निर्धारित कर दी। अधिवक्ता आरिफ खान का कहना है कि अब इस मामले में सुनवाई चार मार्च को होगी।
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