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Rampur News: आजम परिवार के केस ट्रांसफर करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज
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रामपुर। अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र समेत आजम खां व उनके परिवार से जुड़े मुकदमों की उत्तर प्रदेश से बाहर सुनवाई कराने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
आजम खां की पत्नी डाॅ. तजीन फात्मा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसमें उन्होंने दो जन्म प्रमाणपत्र समेत अन्य केसों का हवाला देते हुए इन मामलों की सुनवाई यूपी से बाहर कराने की मांग रखी थी। याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए। अभियोजन की ओर से एएसजी केएम नटराज व एएजी शरण देव ठाकुर समेत अन्य अधिवक्ता पेश हुए।
भाजपा विधायक आकाश सक्सेना के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद केस ट्रांसफर करने की मांग पर आधारित याचिका को खारिज कर दिया।
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आजम खां की पत्नी डाॅ. तजीन फात्मा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसमें उन्होंने दो जन्म प्रमाणपत्र समेत अन्य केसों का हवाला देते हुए इन मामलों की सुनवाई यूपी से बाहर कराने की मांग रखी थी। याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए। अभियोजन की ओर से एएसजी केएम नटराज व एएजी शरण देव ठाकुर समेत अन्य अधिवक्ता पेश हुए।
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भाजपा विधायक आकाश सक्सेना के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद केस ट्रांसफर करने की मांग पर आधारित याचिका को खारिज कर दिया।
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