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दो पैन कार्ड केस: आजम खां और अब्दुल्ला पर कोर्ट ने लगाया हर्जाना, जमा किए दस हजार, अब 20 को सुनवाई

Thu, 19 Sep 2024 07:55 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर Published by: मुरादाबाद ब्यूरो Updated Thu, 19 Sep 2024 07:55 AM IST
सार

रामपुर की एक कोर्ट में अब्दुल्ला आजम से जुड़े दो पैन कार्ड मामले में सुनवाई है। कोर्ट ने पिता और पुत्र (आजम खां व अब्दुल्ला) पर दस हजार का हर्जाना लगाया। अब इस मामले की सुनवाई 20 को होगी।  

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Two PAN card cases: Court imposed fine Azam Khan and Abdullah, deposited ten thousand, hearing 20th
आजम खां - फोटो : संवाद

विस्तार

जेल में बंद सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने 10 हजार रुपये का हर्जाना कोर्ट में जमा कर दिया। गवाह बुलाने की मांग के प्रार्थनापत्र को खारिज करते हुए कोर्ट ने उन पर 10 हजार रुपये का हर्जाना लगाया था। अब इस मामले की सुनवाई 20 सितंबर को होगी।

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सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ वर्ष 2019 में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में दो पैन कार्ड रखने का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में सपा नेता आजम खां भी आरोपी हैं। उनका आरोप है कि सपा नेता आजम खां ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड बनवाए और इनका इस्तेमाल चुनाव के दौरान किया।
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पुलिस ने मामले की तफ्तीश करने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। सपा नेता आजम खां के विरोधी पूर्व मंत्री काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर अपनी गवाही देने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था।
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जिस पर अब्दुल्ला की ओर से नवेद मियां के प्रार्थनापत्र पर आपत्ति दाखिल की गई थी। वहीं दूसरी ओर अब्दुल्ला आजम के अधिवक्ता की ओर से विवेचक गवाह प्रवीण कटियार को कोर्ट में दोबारा बुलाने के लिए प्रार्थनापत्र दिया गया था।

जिस पर नौ सितंबर को कोर्ट ने सपा नेता आजम खां व अब्दुल्ला द्वारा लगाए गए प्रार्थनापत्र को खारिज करते हुए 10 हजार रुपये का हर्जाना लगाया दिया गया था। इस मामले में सपा नेता आजम खां व अब्दुल्ला आजम ने कोर्ट में बुधवार को दस हजार रुपये का हर्जाना जमा कर दिया। आजम खां इस समय सीतापुर और अब्दुल्ला हरदोई जेल में बंद हैं।

विधायक और चेयरमैन के बयानों की काॅपी कोर्ट में दाखिल

सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में अभियोजन की ओर से स्वार टांडा के विधायक शफीक अहमद अंसारी व मसवासी चेयरमैन दिनेश कुमार गोयल के बयानों की प्रमाणित काॅपी कोर्ट में दाखिल की गई। जिस पर अब्दुल्ला आजम के अधिवक्ता ने समय मांगा। अब इस मामले की सुनवाई 20 सितंबर को होगी।

आचार संहिता के उल्लंघन मामले में हुई सुनवाई

सपा नेता आजम खां पर दर्ज आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अभियोजन की ओर से कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया गया, जिस पर सपा नेता के अधिवक्ता ने आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा। इस मामले की सुनवाई 25 सितंबर को होगी।

आप नेता फैसल लाला ने कोतवाली में सपा नेता आजम खां के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा लोकसभा चुनाव 2019 में कराया था। यह मामला एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में विचाराधीन है।

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