{"_id":"6a50011f21362a3f62090947","slug":"arguments-on-azams-appeal-continue-rampur-news-c-282-1-rmp1023-175142-2026-07-10","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rampur News: आजम की अपील पर बहस जारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Rampur News: आजम की अपील पर बहस जारी
Fri, 10 Jul 2026 01:44 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
Updated Fri, 10 Jul 2026 01:44 AM IST
विज्ञापन
रामपुर। तत्कालीन डीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सपा नेता आजम खां को सुनाई गई सजा के खिलाफ दायर अपील पर बृहस्पतिवार को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में बहस हुई। बहस पूरी नहीं हो सकी। अब मामले की सुनवाई शुक्रवार को भी जारी रहेगी।
यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भोट थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था। आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान आजम खां ने तत्कालीन जिलाधिकारी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। तभी से मामले की सुनवाई चल रही थी।
एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आजम खां को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ बचाव पक्ष ने अपील दायर की है, जिस पर एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में सुनवाई चल रही है। बृहस्पतिवार को बचाव पक्ष की ओर से बहस की गई, जो पूरी नहीं हो सकी। अब मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी।
विज्ञापन
0000
गवाह को धमकाने के मामले में 17 जुलाई को सुनवाई
रामपुर। सपा नेता आजम खां के खिलाफ दर्ज गवाह को धमकाने के मामले में बृहस्पतिवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई 17 जुलाई को होगी। यह मामला शहर कोतवाली में दर्ज कराया गया था। मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। संवाद
0000
गैंगस्टर एक्ट में आरोपी को सजा
रामपुर। कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में खजुरिया थाना क्षेत्र के पदपुरी गांव निवासी बाबू उर्फ जावेद को दोषी करार देते हुए दो साल सात माह की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया। यह मामला वर्ष 2023 का है। संवाद
0000
विष्णु चंद्र बने मोटर दुर्घटना प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी
रामपुर। मुजफ्फरनगर से स्थानांतरित होकर आए विष्णु चंद्र वैश्य को मोटर दुर्घटना प्राधिकरण का पीठासीन अधिकारी बनाया गया है। यहां तैनात अशोक यादव का स्थानांतरण वाराणसी कर दिया गया है। संवाद
विज्ञापन
यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भोट थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था। आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान आजम खां ने तत्कालीन जिलाधिकारी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। तभी से मामले की सुनवाई चल रही थी।
विज्ञापन
एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आजम खां को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ बचाव पक्ष ने अपील दायर की है, जिस पर एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में सुनवाई चल रही है। बृहस्पतिवार को बचाव पक्ष की ओर से बहस की गई, जो पूरी नहीं हो सकी। अब मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी।
विज्ञापन
0000
गवाह को धमकाने के मामले में 17 जुलाई को सुनवाई
रामपुर। सपा नेता आजम खां के खिलाफ दर्ज गवाह को धमकाने के मामले में बृहस्पतिवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई 17 जुलाई को होगी। यह मामला शहर कोतवाली में दर्ज कराया गया था। मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। संवाद
0000
गैंगस्टर एक्ट में आरोपी को सजा
रामपुर। कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में खजुरिया थाना क्षेत्र के पदपुरी गांव निवासी बाबू उर्फ जावेद को दोषी करार देते हुए दो साल सात माह की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया। यह मामला वर्ष 2023 का है। संवाद
0000
विष्णु चंद्र बने मोटर दुर्घटना प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी
रामपुर। मुजफ्फरनगर से स्थानांतरित होकर आए विष्णु चंद्र वैश्य को मोटर दुर्घटना प्राधिकरण का पीठासीन अधिकारी बनाया गया है। यहां तैनात अशोक यादव का स्थानांतरण वाराणसी कर दिया गया है। संवाद