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उपचुनाव में आपराधिक छवि का व्यक्ति नहीं बन सकेगा एजेंट
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रामपुर। लोकसभा उपचुनाव के अंतर्गत मतदान और मतगणना में साफ-सुथरी छवि वाले लोग ही प्रत्याशियों के एजेंट बन सकेंगे। कोई भी आपराधिक छवि का व्यक्ति एजेंट नहीं बन सकेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ और सामान्य प्रेक्षक स्मृति रंजन प्रधान ने कलक्ट्रेट में प्रत्याशियों के साथ बैठक करके निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने जिले बनाए गए मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाएं, पार्टी रवानगी, मतदान दिवस एवं मतगणना के लिए तैयारियों के बारे में जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि मतदान निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण कराने के लिए जिले के 75 प्रतिशत मतदेय स्थलों पर वेबकास्टिंग कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि मतदान संपन्न कराने के लिए मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की जनसभा अथवा जुलूस आदि कार्यक्रम बिना अनुमति के आयोजित नहीं किए जाएंगे और न ही बिना अनुमति के चुनाव कार्यालय खोले जाएंगे। प्रत्याशी मतदान दिवस में मतदान केंद्रों पर अपने एजेंट की सूची निर्धारित प्रारूप के अनुसार उपलब्ध कराना करा दें, ताकि आयोग के निर्देशानुसार एजेंट बनाने की कार्यवाही समय से पूर्ण कराई जा सके। ऐसे व्यक्ति जिनकी आपराधिक पृष्टभूमि रही है तथा उनकी छवि बेहतर नहीं है, तो ऐसे लोगों को एजेंट के रूप में नामित नहीं किया जाएगा। मतदेय स्थलों पर मोबाइल, इलेक्ट्रानिक्स डिवाइस आदि ले जाने पर पूर्णतय: प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों द्वारा प्रतिदिन व्यय की जानी वाली धनराशि का लेखा-जोखा निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर में अंकित किया जाए। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व व उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. वैभव शर्मा सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थिति रहे।
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जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ और सामान्य प्रेक्षक स्मृति रंजन प्रधान ने कलक्ट्रेट में प्रत्याशियों के साथ बैठक करके निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने जिले बनाए गए मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाएं, पार्टी रवानगी, मतदान दिवस एवं मतगणना के लिए तैयारियों के बारे में जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि मतदान निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण कराने के लिए जिले के 75 प्रतिशत मतदेय स्थलों पर वेबकास्टिंग कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि मतदान संपन्न कराने के लिए मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की जनसभा अथवा जुलूस आदि कार्यक्रम बिना अनुमति के आयोजित नहीं किए जाएंगे और न ही बिना अनुमति के चुनाव कार्यालय खोले जाएंगे। प्रत्याशी मतदान दिवस में मतदान केंद्रों पर अपने एजेंट की सूची निर्धारित प्रारूप के अनुसार उपलब्ध कराना करा दें, ताकि आयोग के निर्देशानुसार एजेंट बनाने की कार्यवाही समय से पूर्ण कराई जा सके। ऐसे व्यक्ति जिनकी आपराधिक पृष्टभूमि रही है तथा उनकी छवि बेहतर नहीं है, तो ऐसे लोगों को एजेंट के रूप में नामित नहीं किया जाएगा। मतदेय स्थलों पर मोबाइल, इलेक्ट्रानिक्स डिवाइस आदि ले जाने पर पूर्णतय: प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों द्वारा प्रतिदिन व्यय की जानी वाली धनराशि का लेखा-जोखा निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर में अंकित किया जाए। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व व उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. वैभव शर्मा सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थिति रहे।
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