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Rampur News: कोर्ट में पेश नहीं हुए अब्दुल्ला, सुनवाई टली

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 20 Oct 2023 01:53 AM IST
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Abdullah did not appear in court, hearing postponed
रामपुर। दो पासपोर्ट मामले में पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी और न ही अब्दुल्ला आजम कोर्ट में पेश हो सके।
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दो पासपोर्ट का मामला भी शहर विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में वर्ष 2019 में दर्ज कराया था,जिसमें उनका आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने अपने दो-दो पासपोर्ट बनवाए हैं और उनका इस्तेमाल किया। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। बुधवार को अब्दुल्ला आजम के धारा 313 के तहत बयान होने थे,लेकिन पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। भाजपा विधायक के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि इस मामले की सुनवाई चार नवंबर को होगी।


छह साल की बालिका से दुष्कर्म के प्रयास में आरोपी को दस साल की कैद, जुर्माना
रामपुर। अजीमनगर थाना क्षेत्र में तीन साल पहले छह साल की बालिका के साथ दुष्कर्म के प्रयास के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दस साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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अजीमनगर थाना क्षेत्र के एक गांव के ग्रामीण ने 19 मई 2020 को मुकदमा दर्ज कराया कि आरोपी ने उसकी छह साल की बेटी के साथ दुष्कर्म की कोशिश की,जब उसकी बेटी घर के बाहर खेल रही थी। शोर शराबे पर वे लोग पहुंचे,जिसके बाद आरोपी धमकाते हुए फरार हो गया। पुलिस ने सब्जी का ठेला लगाने वाले ओमी के खिलाफ दुष्कर्म के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया और फिर मामले की तफ्तीश करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया। एडीजीसी कमल कुमार गुप्ता ने बताया कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद एडीजे सात रमेश कुशवाह ने आरोपी ओमी को दोषी मानते हुए दस साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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