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आजम खां को झटका: एमपी-एमएलए कोर्ट में ही चलेंगे अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाण पत्र, पैनकार्ड और पासपोर्ट के मामले
Tue, 26 Oct 2021 06:54 PM IST
प्राची प्रियम
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
Published by: प्राची प्रियम
Updated Tue, 26 Oct 2021 06:54 PM IST
सार
आजम खां और अब्दुल्ला आजम ने अधिवक्ता के माध्यम से लोअर कोर्ट में मामलों की सुनवाई को लेकर प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। शासकीय व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया।
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पिता आजम खां के साथ अब्दुल्ला आजम
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विस्तार
सपा सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाण पत्र, दो पैन कार्ड और दो पासपोर्ट के आरोप में दर्ज मुकदमों के मामलों की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में ही होगी। इन मामलों की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट की जगह मजिस्ट्रेट कोर्ट (लोअर कोर्ट) में किए जाने को लेकर आजम खां और अब्दुल्ला आजम के अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया है। इन मामलों में बुधवार 27 अक्तूबर को भी सुनवाई होगी।
भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के पूर्व क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड और दो पासपोर्ट के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके साथ ही आकाश सक्सेना ने गंज थाने में भी अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में सपा सांसद आजम खां, शहर विधायक डॉ. तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम तीनों आरोपी हैं। जबकि, दो पैन कार्ड मामले में सपा सांसद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम आरोपी हैं। इसके साथ ही दो पासपोर्ट मामले में सिर्फ अब्दुल्ला आजम आरोपी हैं। यह तीनों मामले एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहे हैं। जिसमें कोर्ट ने इन तीनों मामलों में आरोप तय कर दिए हैं।
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इन तीनों मामले में वादी आकाश सक्सेना की गवाही हो गई है। इसके साथ दो पैन कार्ड मामले में एक बैंक के शाखा प्रबंधक की भी गवाही हो चुकी है। मंगलवार को इन तीनों मामलों में कोर्ट में तारीख थी। जिसमें कोर्ट ने इन मामलों की सुनवाई लोअर कोर्ट में किए जाने को लेकर बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से दाखिल किए गए प्रार्थना पत्र पर फैसला सुना दिया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता अरुण प्रकाश सक्सेना ने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद इन मामलों की सुनवाई लोअर कोर्ट में किए जाने के बचाव पक्ष के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। इन मामलों की सुनवाई अब एमपी-एमएलए कोर्ट में ही चलेगी। कोर्ट ने इन मामलों की सुनवाई के लिए अगली तारीख बुधवार 27 अक्तूबर तय की है। जिसमें कोर्ट ने एक स्कूल के प्रधानाचार्य को तलब किया है।
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भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के पूर्व क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड और दो पासपोर्ट के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके साथ ही आकाश सक्सेना ने गंज थाने में भी अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में सपा सांसद आजम खां, शहर विधायक डॉ. तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम तीनों आरोपी हैं। जबकि, दो पैन कार्ड मामले में सपा सांसद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम आरोपी हैं। इसके साथ ही दो पासपोर्ट मामले में सिर्फ अब्दुल्ला आजम आरोपी हैं। यह तीनों मामले एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहे हैं। जिसमें कोर्ट ने इन तीनों मामलों में आरोप तय कर दिए हैं।
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इन तीनों मामले में वादी आकाश सक्सेना की गवाही हो गई है। इसके साथ दो पैन कार्ड मामले में एक बैंक के शाखा प्रबंधक की भी गवाही हो चुकी है। मंगलवार को इन तीनों मामलों में कोर्ट में तारीख थी। जिसमें कोर्ट ने इन मामलों की सुनवाई लोअर कोर्ट में किए जाने को लेकर बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से दाखिल किए गए प्रार्थना पत्र पर फैसला सुना दिया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता अरुण प्रकाश सक्सेना ने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद इन मामलों की सुनवाई लोअर कोर्ट में किए जाने के बचाव पक्ष के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। इन मामलों की सुनवाई अब एमपी-एमएलए कोर्ट में ही चलेगी। कोर्ट ने इन मामलों की सुनवाई के लिए अगली तारीख बुधवार 27 अक्तूबर तय की है। जिसमें कोर्ट ने एक स्कूल के प्रधानाचार्य को तलब किया है।