{"_id":"68c406cbe4d1e9ceae0491fd","slug":"abdullah-azam-and-bjp-leader-shanu-acquitted-court-s-decision-in-aap-leader-faisal-lala-assault-case-2025-09-12","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rampur Court News: अब्दुल्ला आजम और भाजपा नेता शानू बरी, आप नेता फैसल लाला मारपीट मामले में कोर्ट का फैसला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Rampur Court News: अब्दुल्ला आजम और भाजपा नेता शानू बरी, आप नेता फैसल लाला मारपीट मामले में कोर्ट का फैसला
Fri, 12 Sep 2025 05:11 PM IST
विमल शर्मा
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
Published by: विमल शर्मा
Updated Fri, 12 Sep 2025 05:11 PM IST
विज्ञापन
रामपुर के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम
- फोटो : अमर उजाला
आम आदमी पार्टी के नेता फैसल खान लाला से मारपीट और धमकाने के मामले में सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम और भाजपा नेता फसाहत अली खां शानू को कोर्ट ने बरी कर दिया है। एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में शुक्रवार को यह फैसला सुनाया।
विज्ञापन
फैसल लाला ने वर्ष 2019 में गंज कोतवाली में दोनों नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि उन्होंने मारपीट, धमकी और अभद्रता की। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी। इसके बाद एमपी-एमएलए कोर्ट में मामले की सुनवाई चली।
विज्ञापन
शुक्रवार को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने सबूतों के अभाव में अब्दुल्ला आजम और फसाहत अली खां शानू को बरी कर दिया।