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अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब 31 अगस्त को होगी सुनवाई

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 28 Aug 2021 12:33 AM IST
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abdullah azajm birth certififate issue
रामपुर। सपा सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट में शुक्रवार को भी शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना के बयान दर्ज नहीं हो सके। शिकायतकर्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में उपस्थित न होने की वजह बताते हुए प्रार्थना पत्र दिया था। जिस पर कोर्ट ने मामले की अगली तारीख 31 अगस्त तय की है।
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सपा सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र होने के आरोप में भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के पूर्व क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि अब्दुल्ला आजम का एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका से बनवाया गया है, तो दूसरा लखनऊ से। इस मामले में पुलिस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी थी। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है।
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कोर्ट में बुधवार 11 अगस्त की तारीख में गंज थाना पुलिस ने अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में सप्लीमेंटरी चार्जशीट दाखिल की थी। इसको लेकर शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना ने पुलिस को पत्र भेजकर आईपीसी की धारा 120बी के तहत आरोप पत्र प्रेषित करने की मांग की थी। इसके बाद मामले में शुक्रवार 13 अगस्त की सुनवाई में सप्लीमेंटरी चार्जशीट को लेकर बहस हुई थी। मामले में कोर्ट ने आजम खां, उनकी पत्नी शहर विधानसभा सीट से सपा विधायक डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम के अधिवक्ता की ओर से दाखिल की गई डिस्चार्ज एप्लीकेशन को खारिज कर दिया था।
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जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता रामऔतार सिंह सैनी ने बताया कि मामले में शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई थी, जिसमें शिकायतकर्ता के बयान दर्ज होने थे। लेकिन, शिकायतकर्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र दाखिल कर बाहर होने की बात कहते हुए उपस्थित न होने की जानकारी दी। जिस पर कोर्ट ने मामले में अगली तारीख मंगलवार 31 अगस्त तय की है। मामले में शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि शुक्रवार को भी आकाश सक्सेना कोर्ट नहीं आ सके थे, जिस कारण कोर्ट ने मामले में अगली तारीख 31 अगस्त तय की है।
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