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सांसद आजम खां व उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम खां के खिलाफ दिसंबर 2019 में दर्ज हुआ था मुकदमा
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रामपुर। अब्दुल्ला आजम खां के दो पैन कार्ड के मामले में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने सांसद आजम खां एवं अब्दुल्ला आजम खां के खिलाफ धोखाधड़ी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कराने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। यह मुकदमा सिविल लाइंस थाने में दिसंबर 2019 को दर्ज कराया गया था। इस मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने आजम खां और अब्दुल्ला आजम खां को जमानत दे दी है, जिसके बाद जिलेभर के सपाइयों ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया।
भाजपा नेता आकाश सक्सेना का आरोप था कि अब्दुल्ला आजम खां ने गलत तरीके से दस्तावेज तैयार करवाकर दो पैन कार्ड बनवा लिए और उससे अनुचित लाभ ले लिया। इसमें एक पैन कार्ड नंबर DFOPK6164K एसबीआई के बैंक अकाउंट में लगा है। वहीं, दूसरा पैनकार्ड नंबर DWAPK7513R है, जिसमें उन्होंने अपनी जन्मतिथि 30.09.1990 दर्शाई है। पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 120बी में मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में अब्दुल्ला आजम खां और उनके पिता सांसद आजम खां ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। जिस पर मंगलवार को कोर्ट का फैसला आ गया और जमानत मंजूर कर ली। शीर्ष अदालत ने जमानत का यह आदेश ट्रायल कोर्ट में शिकायतकर्ता भाजपा नेता के बयान दर्ज होने के बाद प्रभावी होने की बात कही है। ट्रायल कोर्ट में शिकायतकर्ता के बयान दर्ज कराने के लिए शीर्ष अदालत ने चार सप्ताह का समय दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मंजूर की है, लेकिन आरोप समाप्त नहीं किए हैं। सजा दिलाने तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हमें देश की न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है।
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- आकाश सक्सेना, भाजपा नेता, रामपुर
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भाजपा नेता आकाश सक्सेना का आरोप था कि अब्दुल्ला आजम खां ने गलत तरीके से दस्तावेज तैयार करवाकर दो पैन कार्ड बनवा लिए और उससे अनुचित लाभ ले लिया। इसमें एक पैन कार्ड नंबर DFOPK6164K एसबीआई के बैंक अकाउंट में लगा है। वहीं, दूसरा पैनकार्ड नंबर DWAPK7513R है, जिसमें उन्होंने अपनी जन्मतिथि 30.09.1990 दर्शाई है। पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 120बी में मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में अब्दुल्ला आजम खां और उनके पिता सांसद आजम खां ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। जिस पर मंगलवार को कोर्ट का फैसला आ गया और जमानत मंजूर कर ली। शीर्ष अदालत ने जमानत का यह आदेश ट्रायल कोर्ट में शिकायतकर्ता भाजपा नेता के बयान दर्ज होने के बाद प्रभावी होने की बात कही है। ट्रायल कोर्ट में शिकायतकर्ता के बयान दर्ज कराने के लिए शीर्ष अदालत ने चार सप्ताह का समय दिया है।
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सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मंजूर की है, लेकिन आरोप समाप्त नहीं किए हैं। सजा दिलाने तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हमें देश की न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है।
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- आकाश सक्सेना, भाजपा नेता, रामपुर