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ोटलों पर काम करने वाल बच्चों के अभिभावकों को किया जाएगा जागरूक
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रामपुर। होटल और फैक्टरी सहित अन्य जोखिम भरे कार्यों में लगे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के माता पिता को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। इस बावत जिलाधिकारी सहायक श्रमायुक्त को निर्देेश जारी कर दिए हैं।
होटलों एवं फैक्टरियों में देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे भी काम करते हैं। परिवार की आर्थिक मदद के लिए मजबूर इन बच्चों को शिक्षा तक नहीं मिल पाती है। ऐसे में जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह ने होटलों एवं फैक्टरियों समेत अन्य स्थानों पर ऐसे बच्चों को चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं। बच्चों के बारे में जानकारी हासिल कर उनके माता-पिता को बच्चों के भविष्य के बारे में जागरूक किया जाएगा। जिलाधिकारी ने सहायक श्रमायुक्त को निर्देश दिए हैं कि छोटी सी उम्र में बच्चों से काम कराया जाना उचित नहीं है। ऐसे में अधिकारी बच्चों के माता-पिता को बच्चों की शिक्षा के बारे में प्रोत्साहित करें। इसके अलावा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से भी समन्वय स्थापित करके ऐसे बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के भी प्रबंध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति जो बाल श्रम निषेध के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 14 वर्ष से कम बच्चों को जोखिम भरे कार्य में लगा रहे हैं, उनके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि माता-पिता बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की अपनी जिम्मेदारी को समझें तभी बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सकेगा।
होटलों एवं फैक्टरियों में देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे भी काम करते हैं। परिवार की आर्थिक मदद के लिए मजबूर इन बच्चों को शिक्षा तक नहीं मिल पाती है। ऐसे में जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह ने होटलों एवं फैक्टरियों समेत अन्य स्थानों पर ऐसे बच्चों को चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं। बच्चों के बारे में जानकारी हासिल कर उनके माता-पिता को बच्चों के भविष्य के बारे में जागरूक किया जाएगा। जिलाधिकारी ने सहायक श्रमायुक्त को निर्देश दिए हैं कि छोटी सी उम्र में बच्चों से काम कराया जाना उचित नहीं है। ऐसे में अधिकारी बच्चों के माता-पिता को बच्चों की शिक्षा के बारे में प्रोत्साहित करें। इसके अलावा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से भी समन्वय स्थापित करके ऐसे बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के भी प्रबंध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति जो बाल श्रम निषेध के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 14 वर्ष से कम बच्चों को जोखिम भरे कार्य में लगा रहे हैं, उनके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि माता-पिता बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की अपनी जिम्मेदारी को समझें तभी बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सकेगा।
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