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उद्यमियों को श्रम कानून की दी जानकारी
Updated Sat, 14 Jul 2018 01:24 AM IST
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रामपुर। रामपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से आयोजित सेमीनार में उद्यमियों को श्रम कानून के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सहायक श्रम आयुक्त एनके शुक्ला और मुख्य वक्ता के रूप में अनिल शर्मा एडवोकेट मौजूद रहे। सहायक श्रम आयुक्त ने उद्यमियों को श्रम कानून संशोधन, दुर्घटना हित लाभ और कर्मकार योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
एडवोकेट अनिल शर्मा ने कारखाना अधिनियम, सरकार द्वारा समय-समय पर किए गए संशोधन और स्थायी आदेश अधिनियम के बारे में जानकारी दी। दोनों में सेमीनार में मौजूद उद्यमियों के सवालों का जवाब भी दिया। इस मौके पर चैंबर के अध्यक्ष डीडी जौली, उपाध्यक्ष सतेंद्र परूथि, सचिव इंदरपाल सिंह, कोषाध्यक्ष इंदरपाल सिंह, जिला उद्योग केंद्र के जीएम एसके शर्मा और एसके माथुर सहित रामपुर के अन्य कई उद्यमी मौजूद रहे। सेमीनार में जिला केंद्र के जीएम ने उद्यमियों को प्रदेश सरकार द्वारा घोषित उद्योग नीति-2017 के बारे में जानकारी दी।
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एडवोकेट अनिल शर्मा ने कारखाना अधिनियम, सरकार द्वारा समय-समय पर किए गए संशोधन और स्थायी आदेश अधिनियम के बारे में जानकारी दी। दोनों में सेमीनार में मौजूद उद्यमियों के सवालों का जवाब भी दिया। इस मौके पर चैंबर के अध्यक्ष डीडी जौली, उपाध्यक्ष सतेंद्र परूथि, सचिव इंदरपाल सिंह, कोषाध्यक्ष इंदरपाल सिंह, जिला उद्योग केंद्र के जीएम एसके शर्मा और एसके माथुर सहित रामपुर के अन्य कई उद्यमी मौजूद रहे। सेमीनार में जिला केंद्र के जीएम ने उद्यमियों को प्रदेश सरकार द्वारा घोषित उद्योग नीति-2017 के बारे में जानकारी दी।
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