{"_id":"5bae83c5867a555b081aa4a4","slug":"201538163653-rampur-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"अब किसानों के वारिसों को जारी होगा आन लाइन प्रमाण पत्र","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अब किसानों के वारिसों को जारी होगा आन लाइन प्रमाण पत्र
Updated Sat, 29 Sep 2018 01:10 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
रामपुर। किसान की मौत के बाद उसके वारिसों को आन लाइन वारिसान प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। किसानों के वारिस प्रमाण पत्र के लिए आन लाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए राजस्व परिषद ने अपनी कवायद पूरी कर ली है।
किसानों की मौत के बाद उसके वारिसों को अब तक लेखपालों और तहसील प्रशासन के चक्कर लगाने पड़ते थे। प्रमाण पत्र जारी कराने के लिए ऐड़ी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ता था। इन दिक्कतों को दूर करने के लिए राजस्व विभाग ने अब किसानों की सुविधा के लिए आन लाइन प्रमाण पत्र जारी करने का फैसला लिया है। राजस्व परिषद की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए पूरी गाइड लाइन जारी कर दी है। इसके तहत किसान की मौत के बाद उसके वारिसों को वारिसान प्रमाण पत्र जारी करने के लिए राजस्व परिषद की वेबसाइट पर आन लाइन आवेदन करना होगा। इसके तहत आवेदक को अपना मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद वारिसों का पूरा ब्यौरा आन लाइन भरना होगा। यह ब्यौरा संबंधित तहसील के क्षेत्र के लेखपाल के पास आन लाइन जाएगा,इस पर लेखपाल व कानूनगो को अपनी रिपोर्ट लगानी होगी। इसके बाद तहसील के जरिए प्रमाण पत्र जारी हो जाएगा। यह प्रमाण पत्र आन लाइन जारी हो जाएगा। जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी आरएस चौहान ने बताया कि राजस्व परिषद ने यह सुविधा शुरू कर दी है। इस सुविधा का किसान लाभ उठा सकते हैं।
जनसेवा और लोकवाणी केंद्रों से हो सकेगा आवेदन
रामपुर। आन लाइन प्रमाण पत्र की यह सेवा जनसेवा केंद्रों और लोकवाणी केंद्रों से प्राप्त की जा सकती है। जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी आरएस चौहान ने बताया कि जनसेवा एवं लोकवाणी केंद्रों में यह सुविधा दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
किसानों की मौत के बाद उसके वारिसों को अब तक लेखपालों और तहसील प्रशासन के चक्कर लगाने पड़ते थे। प्रमाण पत्र जारी कराने के लिए ऐड़ी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ता था। इन दिक्कतों को दूर करने के लिए राजस्व विभाग ने अब किसानों की सुविधा के लिए आन लाइन प्रमाण पत्र जारी करने का फैसला लिया है। राजस्व परिषद की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए पूरी गाइड लाइन जारी कर दी है। इसके तहत किसान की मौत के बाद उसके वारिसों को वारिसान प्रमाण पत्र जारी करने के लिए राजस्व परिषद की वेबसाइट पर आन लाइन आवेदन करना होगा। इसके तहत आवेदक को अपना मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद वारिसों का पूरा ब्यौरा आन लाइन भरना होगा। यह ब्यौरा संबंधित तहसील के क्षेत्र के लेखपाल के पास आन लाइन जाएगा,इस पर लेखपाल व कानूनगो को अपनी रिपोर्ट लगानी होगी। इसके बाद तहसील के जरिए प्रमाण पत्र जारी हो जाएगा। यह प्रमाण पत्र आन लाइन जारी हो जाएगा। जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी आरएस चौहान ने बताया कि राजस्व परिषद ने यह सुविधा शुरू कर दी है। इस सुविधा का किसान लाभ उठा सकते हैं।
विज्ञापन
जनसेवा और लोकवाणी केंद्रों से हो सकेगा आवेदन
रामपुर। आन लाइन प्रमाण पत्र की यह सेवा जनसेवा केंद्रों और लोकवाणी केंद्रों से प्राप्त की जा सकती है। जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी आरएस चौहान ने बताया कि जनसेवा एवं लोकवाणी केंद्रों में यह सुविधा दी जाएगी।
विज्ञापन