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नया बिजली कनेक्शन हुआ महंगा, उपभोक्ताओं को देना होगा 1
Updated Thu, 07 Jun 2018 12:56 AM IST
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नया बिजली कनेक्शन हुआ महंगा, उपभोक्ताओं को देना होगा 18 फीसदी जीएसटी
रामपुर।
बिजली का नया कनेक्शन लेने के लिए अब उपभोक्ताओं को 18 फीसदी जीएसटी भी देना होगा। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं, कार्पोरेशन के इस आदेश के बाद सभी तरह के नए बिजली कनेक्शन महंगे हो जाएंगे। हालांकि, घरेलू उपभोक्ताओं पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।
केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से हर घर बिजली के वादे को पूरा करने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए गांव-गांव नए कनेक्शन देने का अभियान चल रहा है। गरीबों को मुफ्त कनेक्शन की भी व्यवस्था है। मकसद है कि किसी भी कीमत पर बिजली की चोरी रुके। लोग कनेक्शन लें और विभाग का राजस्व बढ़े, लेकिन इस सबके बीच बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं को जोर का झटका दिया है। वह भी बेहद गुपचुप तरीके से। दरअसल, अब तक उपभोक्ताओं को नया कनेक्शन लेने के लिए टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन योगी सरकार ने जीएसटी अनिवार्य कर दिया है। अधिशासी अभियंता विनोद कुमार ने बताया कि उपभोक्ताओं को प्रोसेसिंग फीस, सिस्टम लोडिंग चार्ज व मीटर कास्ट समेत अन्य सेवाओं पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी देना होगा। हालांकि, घरेलू उपभोक्ताओं पर इसका प्रभाव कम होगा। इससे बड़े उपभोक्ता प्रभावित होंगे। ऐसे उपभोक्ता जिसके लिए विभाग को अलग से सामान लगाना पड़ता है और उसकी कीमत उपभोक्ता को देनी होती है। उसमें सामान की कीमत के साथ ही 18 फीसदी जीएसटी भी लिया जाएगा।
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रामपुर।
बिजली का नया कनेक्शन लेने के लिए अब उपभोक्ताओं को 18 फीसदी जीएसटी भी देना होगा। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं, कार्पोरेशन के इस आदेश के बाद सभी तरह के नए बिजली कनेक्शन महंगे हो जाएंगे। हालांकि, घरेलू उपभोक्ताओं पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।
केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से हर घर बिजली के वादे को पूरा करने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए गांव-गांव नए कनेक्शन देने का अभियान चल रहा है। गरीबों को मुफ्त कनेक्शन की भी व्यवस्था है। मकसद है कि किसी भी कीमत पर बिजली की चोरी रुके। लोग कनेक्शन लें और विभाग का राजस्व बढ़े, लेकिन इस सबके बीच बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं को जोर का झटका दिया है। वह भी बेहद गुपचुप तरीके से। दरअसल, अब तक उपभोक्ताओं को नया कनेक्शन लेने के लिए टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन योगी सरकार ने जीएसटी अनिवार्य कर दिया है। अधिशासी अभियंता विनोद कुमार ने बताया कि उपभोक्ताओं को प्रोसेसिंग फीस, सिस्टम लोडिंग चार्ज व मीटर कास्ट समेत अन्य सेवाओं पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी देना होगा। हालांकि, घरेलू उपभोक्ताओं पर इसका प्रभाव कम होगा। इससे बड़े उपभोक्ता प्रभावित होंगे। ऐसे उपभोक्ता जिसके लिए विभाग को अलग से सामान लगाना पड़ता है और उसकी कीमत उपभोक्ता को देनी होती है। उसमें सामान की कीमत के साथ ही 18 फीसदी जीएसटी भी लिया जाएगा।
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