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राशन घोटाले में दो कोटेदारों से होगी वसूली, आदेश जारी
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रायबरेली। प्रॉक्सी के नाम पर फर्जी तरीके से राशन बांटकर गरीबों के हक पर डाका डालने वाले दो कोटेदारों से वसूली होगी। राही ब्लॉक के परमानपुर और अमावां के ताजपुर के कोटेदारों पर एफआईआर और कोटे की दुकानों के निरस्त होने के बाद गबन किए गए राशन की धनराशि जमा करने के आदेश दिए गए हैं। मामले में दोनों कोटेदारों के खिलाफ करीब 31 हजार रुपये का वसूली आदेश जारी किया गया है।
राही के परमानपुर और अमावां के ताजपुर के कोटेदारों ने फर्जीवाड़ा करके राशन डकार लिया था। मामले की शिकायत शासन स्तर पर पहुंचने के बाद संयुक्त खाद्य आयुक्त की जांच में पकड़ में आया था कि कोटेदारों ने प्रॉक्सी से राशन बांटने में गड़बड़ी की। घपला पकड़ में आने के बाद डीएसओ और सदर के आपूर्ति निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया था।
जिला आपूर्ति अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि मामले में दोनों कोटेदारों के खिलाफ भदोखर और मिलएरिया थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। दुकानों को निलंबित करने के बाद निरस्त भी कर दिया है। विभाग ने अब दोनों कोटेदारों से वसूली के आदेश दिए हैं। इसमें ताजपुर के कोटेदार से 19 हजार रुपये और परमानपुर के कोटेदार से 13328 रुपये वसूली के आदेश दिए हैं। दोनों कोटेदारों की पांच-पांच हजार रुपये जमानत राशि पहले ही जब्त की जा चुकी है।
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राही के परमानपुर और अमावां के ताजपुर के कोटेदारों ने फर्जीवाड़ा करके राशन डकार लिया था। मामले की शिकायत शासन स्तर पर पहुंचने के बाद संयुक्त खाद्य आयुक्त की जांच में पकड़ में आया था कि कोटेदारों ने प्रॉक्सी से राशन बांटने में गड़बड़ी की। घपला पकड़ में आने के बाद डीएसओ और सदर के आपूर्ति निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया था।
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जिला आपूर्ति अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि मामले में दोनों कोटेदारों के खिलाफ भदोखर और मिलएरिया थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। दुकानों को निलंबित करने के बाद निरस्त भी कर दिया है। विभाग ने अब दोनों कोटेदारों से वसूली के आदेश दिए हैं। इसमें ताजपुर के कोटेदार से 19 हजार रुपये और परमानपुर के कोटेदार से 13328 रुपये वसूली के आदेश दिए हैं। दोनों कोटेदारों की पांच-पांच हजार रुपये जमानत राशि पहले ही जब्त की जा चुकी है।
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