{"_id":"6abc181a174477e3d40790c0","slug":"three-accused-sentenced-to-three-years-each-raebareli-news-c-101-1-rai1002-168723-2026-09-30","type":"story","status":"publish","title_hn":"Raebareli News: तीन आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Raebareli News: तीन आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा
Wed, 30 Sep 2026 01:27 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:27 AM IST
विज्ञापन
रायबरेली। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत दहेज उत्पीड़न से संबंधित मामले में एएसजे सप्तम की अदालत ने तीन आरोपियों को तीन-तीन साल के कारावास और सात-सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सजा पाने वालों में नया गांव शक्ति नगर, सिविल लाइंस, मुरादाबाद निवासी अजय कुमार सक्सेना, उमेश प्रकाश और आशा सक्सेना शामिल हैं।
शहर के मिल एरिया क्षेत्र के प्रगतिपुरम निवासी दिव्या सक्सेना ने न्यायालय में परिवाद दाखिल किया था। इसमें बताया कि उनका विवाह 25 नवंबर 2008 को अजय कुमार सक्सेना के साथ हुआ था। विवाह के समय वह फीरोज गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में लेक्चरर के पद पर कार्यरत थीं। वर्ष 2009 में उन्होंने बेटी को जन्म दिया। इसके बाद ससुराल पक्ष के लोग उन्हें प्रताड़ित करने लगे।
दिव्या के अनुसार, जुलाई 2012 में ससुराल पक्ष के लोगों ने उनके साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया। इसके बाद से वह मायके में रह रही हैं। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। इसके बाद न्यायालय ने अजय कुमार सक्सेना, उमेश प्रकाश और आशा सक्सेना को तीन-तीन साल के कारावास और सात-सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
शहर के मिल एरिया क्षेत्र के प्रगतिपुरम निवासी दिव्या सक्सेना ने न्यायालय में परिवाद दाखिल किया था। इसमें बताया कि उनका विवाह 25 नवंबर 2008 को अजय कुमार सक्सेना के साथ हुआ था। विवाह के समय वह फीरोज गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में लेक्चरर के पद पर कार्यरत थीं। वर्ष 2009 में उन्होंने बेटी को जन्म दिया। इसके बाद ससुराल पक्ष के लोग उन्हें प्रताड़ित करने लगे।
विज्ञापन
दिव्या के अनुसार, जुलाई 2012 में ससुराल पक्ष के लोगों ने उनके साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया। इसके बाद से वह मायके में रह रही हैं। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। इसके बाद न्यायालय ने अजय कुमार सक्सेना, उमेश प्रकाश और आशा सक्सेना को तीन-तीन साल के कारावास और सात-सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन