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Raebareli News: बड़े भाई की हत्या में छोटे को आठ के सश्रम कारावास की सजा

Sat, 08 Nov 2025 02:04 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 08 Nov 2025 02:04 AM IST
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The younger brother was sentenced to eight years' rigorous imprisonment for the murder of his elder brother.
रायबरेली। तीन साल पहले बड़े भाई की हत्या के मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को छोटे भाई को आठ साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। बछरावां कोतवाली क्षेत्र के हसनपुर गांव निवासी गोपीचंद्र की 26 अक्तूबर 2022 को हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी कुसुम ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पति परचून की दुकान पर बैठे थे, तभी देवर महराजदीन ने सिर पर बाट से प्रहार कर उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। मामले की सुनवाई अपर जिला जज अमित कुमार पांडेय की अदालत में हुई। गवाहों के बयान व पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए महराजदीन को सजा सुनाई।
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