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हत्या की कोशिश करने वाले को सात वर्ष की कैद

Wed, 07 Aug 2019 01:18 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 07 Aug 2019 01:18 AM IST
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The one who tried to murder was imprisoned for seven years
रायबरेली। खेत की नाली के विवाद को लेकर हत्या की कोशिश करने वाले अभियुक्त को कोर्ट ने सात साल के कैद की सजा सुनाई है। साथ ही चार हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। यह फैसला दीवानी कचहरी स्थित कोर्ट संख्या एक के अपर सत्र न्यायाधीश रवींद्र विक्रम सिंह ने सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) विवेक सिंह राठौर के मुताबिक रिपोर्ट अमेठी जिले के मोहनगंज थाना क्षेत्र के आशीष श्रीवास्तव ने दर्ज कराई थी।
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रिपोर्ट के अनुसार 29 मई 2016 को वादी व उसके बड़े भाई अनुज कुमार धर्मपुर स्थित अपने खेत के बगल नाली की सफाई कर रहा था। तभी धर्मपुर मजरे जमुरवां निवासी रामदेव व संजय ने वादी के भाई अनुज पर फावड़े से हमला कर दिया। पुलिस ने विवेचना के बाद रामदेव व उसके बेटे संजय के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद 12 जुलाई को रामदेव को सजा सुनाई। कोर्ट ने उस दिन हाजिर न रहने पर संजय के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया था। अभियुक्त संजय के हाजिर होने पर उसे कोर्ट ने उसे अब सजा सुनाई।
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