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Raebareli News: गैर इरादतन हत्या में दोषी को साढ़े तीन साल की सजा
Mon, 18 Aug 2025 12:48 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
Updated Mon, 18 Aug 2025 12:48 AM IST
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रायबरेली। शिवगढ़ के पहाड़पुर मजरे कुम्हरावां में मारपीट के दौरान बुजुर्ग घायल हो गए थे। इलाज के दौरान उनकी अस्पताल में मौत हो गई थी। मामले में ग्राम कसना निवासी सतगुरु के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे चतुर्थ ने दोषी को साढ़े तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। पहाड़पुर मजरे कुम्हरावां निवासी कृष्ण मोहन त्रिवेदी ने बताया कि छह सितंबर 2021 को आरोपी सतगुरु ने उनके चाचा नवल किशोर के साथ मारपीट की थी। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी।
पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना के बाद चार्जशीट एडीजे चतुर्थ न्यायालय में दाखिल की गई थी। विशेष न्यायाधीश अमित कुमार पांडेय ने दोषी सतगुरु को सजा सुनाई।
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मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे चतुर्थ ने दोषी को साढ़े तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। पहाड़पुर मजरे कुम्हरावां निवासी कृष्ण मोहन त्रिवेदी ने बताया कि छह सितंबर 2021 को आरोपी सतगुरु ने उनके चाचा नवल किशोर के साथ मारपीट की थी। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी।
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पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना के बाद चार्जशीट एडीजे चतुर्थ न्यायालय में दाखिल की गई थी। विशेष न्यायाधीश अमित कुमार पांडेय ने दोषी सतगुरु को सजा सुनाई।
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