फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   Signature to fraudulently enter the case against the lawyer and son

धाेखे से हस्ताक्षर कराने वाले अधिवक्ता और पुत्र के खिलाफ दर्ज करें केस

Sun, 05 Mar 2017 12:04 AM IST
रायबरेली/ अमर उजाला ब्यूराे
रायबरेली/ अमर उजाला ब्यूराे Updated Sun, 05 Mar 2017 12:04 AM IST
विज्ञापन
Signature to fraudulently enter the case against the lawyer and son
कोर्ट - फोटो : getty images
सीजेएम कोर्ट ने अधिवक्ता और पुत्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक को दिया है। यह आदेश एक अन्य अधिवक्ता की ओर से 156(3) सीआरपीसी के तहत दाखिल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद सीजेएम ने दिया।
विज्ञापन


दीवानी कचहरी के अधिवक्ता शकील अहमद खान ने कोर्ट में 22 सितंबर 2016 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इसमें कहा गया है कि अधिवक्ता धर्मेंद्र प्रताप ने एक युवती के धोखे से हस्ताक्षर करवाकर कोर्ट में अधिवक्ता शकील अहमद खान व उसकी पत्नी के खिलाफ धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल कराया।
विज्ञापन


कोर्ट में पति-पत्नी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया। विवेचक ने मामले में अधिवक्ता व उसकी पत्नी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट में दिए गए बयान में युवती ने कोई घटना होने व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से ही इंकार कर दिया। इस पर पीड़ित अधिवक्ता ने धर्मेंद्र प्रताप व उनके पिता इंद्र बहादुर (दोनों अधिवक्ता) के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया। सीजेएम ने सुनवाई के बाद दोनों वकीलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed