फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   Right to education

एक महीना बीतने के बाद भी नहीं मिला दाखिले का आदेश

Wed, 05 May 2021 08:46 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 05 May 2021 08:46 PM IST
विज्ञापन
Right to education
रायबरेली। आरटीई के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों में दाखिले के लिए भले ही पिछले महीने 5 अप्रैल को लॉटरी निकली थी, लेकिन एक महीना बीतने के बाद भी अब तक दाखिले का आदेश नहीं मिल पाया है। इससे प्रथम चरण की लॉटरी में चयनित हुए 619 बच्चों का प्रवेश निजी स्कूलों में नहीं हो पाया है।
विज्ञापन

आरटीई के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों में निर्धारित सीटों पर अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों का दाखिला कराया जाता है। इसके लिए प्रथम चरण की आवेदन प्रक्रिया 2 मार्च से 25 मार्च तक चली। इसमें 862 आवेदन आए थे, जिनका सत्यापन कराया गया तो 50 आवेदन पत्र निरस्त कर दिए गए।
विज्ञापन

लॉटरी में 812 आवेदन पत्र शामिल किए गए। लॉटरी की तिथि पहले 30 मार्च तय थी, लेकिन समय सारिणी में हुए बदलाव के चलते 5 अप्रैल को लॉटरी निकाली गई। इसमें 619 आवेदकों को विद्यालय आवंटित किए गए, जिनका प्रवेश आवंटित विद्यालयों में कराया जाना है।
विज्ञापन
विज्ञापन

एक महीना बीतने के बाद भी अभी तक प्राइवेट स्कूलों में दाखिले के संबंध में आदेश जारी नहीं हो सका है। अभिभावक आदेश का इंतजार कर रहे हैं। इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है, जिससे अभी और इंतजार करना पड़ सकता है।

जिला समन्वयक (सामुदायिक शिक्षा) संजीव गुप्ता ने बताया कि आरटीई के अंतर्गत पहले चरण में 619 आवेदकों का प्रवेश प्राइवेट स्कूलों में होना है। लॉकडाउन के बाद आदेश जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि दूसरे चरण के आवेदन अब 10 जून तक होंगे, जिसकी लॉटरी 15 जून को निकलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed