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Raebareli News: अनफिट वाहनों से बच्चों को ढोया तो निरस्त होगी मान्यता
Wed, 01 Jul 2026 12:07 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
Updated Wed, 01 Jul 2026 12:07 AM IST
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रायबरेली। अनफिट व बिना परमिट के वाहनों से बच्चों को स्कूल लाने वाले वाहनों का पंजीयन निरस्त होने के साथ ही अब संबंधित स्कूल की मान्यता भी खत्म करवाने की सख्त कार्रवाई होगी। यह चेतावनी देते हुए एआरटीओ प्रवर्तन उमेश कटियार ने स्कूल संचालकों को सात जुलाई तक वाहनों को फिट करवाने का मौका दिया है। इसके बाद मिशन सेफ फ्यूचर अभियान चलाकर परिवहन विभाग के अधिकारी ऐसे स्कूली वाहनों को पकड़कर कार्रवाई के घेरे में लाएंगे। अभियान में बिना फिटनेस, बिना परमिट और सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले स्कूल वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन उमेश कटियार ने बताया कि जुलाई के पहले सप्ताह में स्कूलों को कमियां दूर करने का मौका दिया जा रहा है। आठ जुलाई से नियम तोड़ने वाले वाहनों का चालान करने के साथ सीज करने और संचालन बंद कराने की कार्रवाई होगी। लगातार लापरवाही करने वाले स्कूलों की मान्यता रद करने की भी संस्तुति भी संबंधित विभाग से की जाएगी। जिन स्कूल वाहनों के पास फिटनेस प्रमाणपत्र या वैध परमिट नहीं है, उनके स्कूल प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को नोटिस, व्यक्तिगत संपर्क और फोन के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि मिशन सेफ फ्यूचर अभियान के तहत अभिभावकों को भी जागरूक किया जाएगा कि वह अपने बच्चों को स्कूल ले जाने वाले वाहनों की सुरक्षा और वैध दस्तावेजों की जानकारी जरूर लें। ऐसे वाहनों को चालान कर सीज किया जाएगा और तब तक नहीं छोड़ा जाएगा, जब तक वे वैध फिटनेस और परमिट नहीं प्राप्त कर लेते। असुरक्षित पाए गए स्कूल वाहनों की सूची संबंधित स्कूलों के नाम सहित जिलाधिकारी के माध्यम से शिक्षा विभाग को भेजी जाए।
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सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन उमेश कटियार ने बताया कि जुलाई के पहले सप्ताह में स्कूलों को कमियां दूर करने का मौका दिया जा रहा है। आठ जुलाई से नियम तोड़ने वाले वाहनों का चालान करने के साथ सीज करने और संचालन बंद कराने की कार्रवाई होगी। लगातार लापरवाही करने वाले स्कूलों की मान्यता रद करने की भी संस्तुति भी संबंधित विभाग से की जाएगी। जिन स्कूल वाहनों के पास फिटनेस प्रमाणपत्र या वैध परमिट नहीं है, उनके स्कूल प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को नोटिस, व्यक्तिगत संपर्क और फोन के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि मिशन सेफ फ्यूचर अभियान के तहत अभिभावकों को भी जागरूक किया जाएगा कि वह अपने बच्चों को स्कूल ले जाने वाले वाहनों की सुरक्षा और वैध दस्तावेजों की जानकारी जरूर लें। ऐसे वाहनों को चालान कर सीज किया जाएगा और तब तक नहीं छोड़ा जाएगा, जब तक वे वैध फिटनेस और परमिट नहीं प्राप्त कर लेते। असुरक्षित पाए गए स्कूल वाहनों की सूची संबंधित स्कूलों के नाम सहित जिलाधिकारी के माध्यम से शिक्षा विभाग को भेजी जाए।
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