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Raebareli News: हाईकोर्ट के आदेश पर दोबारा सुनवाई, बेदखली व 6.80 लाख अर्थदंड

Sat, 06 Jun 2026 11:58 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Sat, 06 Jun 2026 11:58 PM IST
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Re-hearing on High Court's order, eviction and fine of Rs 6.80 lakh
रायबरेली। शहर के चंदापुर स्थित चंद्रचूर्ण मार्केट की दुकान पर कब्जे के मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर दोबारा सुनवाई पूरी की गई। सिटी मजिस्ट्रेट राम अवतार ने मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए कब्जेदार के बेदखल करने का आदेश दिया है। साथ ही 6.80 लाख रुपये के अर्थदंड के आदेश को भी बरकरार रखा है।
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चंद्रचूर्ण मार्केट में दुकान पर कब्जा करने के मामले में पिछले सिटी मजिस्ट्रेट ने भानू प्रताप सिंह के खिलाफ बेदखली आदेश के साथ 6.80 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया था। सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को जिला जज कोर्ट में चुनौती दी गई थी। जिला जज ने चुनौती पर सुनवाई पूरी करते हुए आरोपों का खारिज करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा था। इसके बाद भानू प्रताप सिंह ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
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हाईकोर्ट ने सिटी मजिस्ट्रेट को दोबारा सुनवाई करते फैसला लेने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश पर दोबारा सुनवाई सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में हुई। सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने अपने फैसले को पहले जैसा ही रखा। उन्होंने फैसला सुनाते हुए कब्जेदार को बेदखल करने का आदेश दिया। साथ ही 6.80 लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि चंद्रचूर्ण मार्केट के मामले में दोबारा सुनवाई पूरी करके फैसला सुनाया गया है।
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