फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   Rape accused's bail rejected

दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज

Sat, 30 Apr 2022 12:04 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 30 Apr 2022 12:04 AM IST
विज्ञापन
Rape accused's bail rejected
दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज
विज्ञापन

रायबरेली। अमेठी जिले के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र से जुड़े बालिका के अपहरण व दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को कोर्ट ने जमानत नहीं दी। जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित पॉक्सो कोर्ट द्वितीय के अपर सत्र न्यायाधीश उदयवीर सिंह ने आरोपी की ओर से दाखिल जमानत अर्जी की सुनवाई के बाद खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) बब्बन कुमार त्रिपाठी के मुताबिक मामले की रिपोर्ट पीड़िता की मां ने थाना शिवरतनगंज में दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार आठ अगस्त 2019 की शाम करीब चार बजे वादी की बेटी खेत से जानवर भगाने गई थी, तब से वापस नहीं लौटी। प्रहलाद ही बेटी को फुसलाकर कहीं भगा ले गया है। मिलने के बाद पीड़िता के बयान से दुष्कर्म की बात भी सामने आई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पीड़िता की आयु व मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी प्रहलाद की जमानत खारिज कर दी। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed