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पावर कॉर्पोरेशन के एक्सईएन की लापरवाही से गई थी युवक की जान

Sat, 06 Aug 2016 11:53 PM IST
रायबरेली/ अमर उजाला ब्यूराे
रायबरेली/ अमर उजाला ब्यूराे Updated Sat, 06 Aug 2016 11:53 PM IST
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Power Corporation was the young man killed by the negligence of Xen
अदालत का फैसला - फोटो : getty images
डीह ब्लॉक क्षेत्र के अटावां गांव में दो साल पहले ढीले तारों से करंट लगने से हुई इंद्रकेश की मौत पावर कॉर्पोरेशन के एक्सईएन की लापरवाही से हुई थी। इस परिवाद की सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता फोरम ने अपना फैसला सुनाया।
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फोरम ने दो माह के अंदर पीड़ित परिवार को आठ फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ दो लाख रुपये प्रतिकर देने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा दो हजार रुपये क्षतिपूर्ति और एक हजार रुपये वाद व्यय देने का आदेश भी दिया है।
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यह घटना 14 जून 2014 की है। ब्लॉक क्षेत्र के त्रिलोकपुर मजरे अटावां गांव निवासी इंद्रकेश अटावां गांव के बाहर जानवर चरा रहा था। इसी दौरान वहां से गुजरे डीह विद्युत उपकेंद्र के गोपालपुर फीडर के ढीले तारों से उसे करंट लग गया, जिससे उसकी मौत हो गई थी।

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इस प्रकरण में मृतक के पिता कैलाश और मां शकुंतला ने अफसरों से गुहार लगाई। पुलिस में केस भी दर्ज कराया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इस पर पीड़ितों ने विद्युत वितरण खंड द्वितीय के एक्सईएन विवेक खन्ना के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया। 


फोरम के अध्यक्ष लालता प्रसाद पांडेय और सदस्य शैलजा यादव ने परिवाद की सुनवाई की। फोरम ने माना कि एक्सईएन ने बिजली के ढीले तारों को कसवाने में लापरवाही बरती। इसकी वजह से यह हादसा हुआ। इसके साथ ही भुक्तभोगी को आर्थिक मदद भी नहीं दी गई।


 

फोरम ने एक्सईएन को दो माह के अंदर पीड़ित परिवार को दो लाख रुपये आठ फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ अदा करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही दो हजार रुपये क्षतिपूर्ति और एक हजार रुपये वाद व्यय भी कॉर्पोरेशन को ही देना होगा।

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