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Raebareli News: स्टांप चाेरी में 5.28 लाख जमा करने के आदेश
Tue, 16 Dec 2025 01:33 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
Updated Tue, 16 Dec 2025 01:33 AM IST
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रायबरेली। साक्ष्यों को छिपाकर भूमि का बैनामा कराने वाले दो क्रेताओं को 5.28 हजार रुपये जमा करने के आदेश दिए गए हैं। मुकदमों की सुनवाई करते हुए सहायक आयुक्त स्टांप एसबी सिंह ने यह फैसला सुनाया है।
महराजगंज क्षेत्र की रचना अवस्थी और शहर क्षेत्र के दरीबा निवासी निर्मला देवी ने पूर्व में भूमि का बैनामा कराया था। आशंका होने पर मौके का निरीक्षण किया गया। जांच में साक्ष्यों को छिपाकर बैनामा कराकर स्टांप चोरी किए जाने की पुष्टि हो गई। सहायक आयुक्त निबंधन के कोर्ट में मुकदमा करके स्टांप कमी की वसूली की प्रक्रिया शुरू की गई।
मामले में रचना अवस्थी को 2.90 लाख रुपये और निर्मला देवी को 2.38 लाख रुपये जमा करने के आदेश दिए गए हैं। सहायक आयुक्त स्टांप एसबी सिंह ने बताया कई अन्य मुकदमों में जल्द ही फैसला सुनाया जाएगा।
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महराजगंज क्षेत्र की रचना अवस्थी और शहर क्षेत्र के दरीबा निवासी निर्मला देवी ने पूर्व में भूमि का बैनामा कराया था। आशंका होने पर मौके का निरीक्षण किया गया। जांच में साक्ष्यों को छिपाकर बैनामा कराकर स्टांप चोरी किए जाने की पुष्टि हो गई। सहायक आयुक्त निबंधन के कोर्ट में मुकदमा करके स्टांप कमी की वसूली की प्रक्रिया शुरू की गई।
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मामले में रचना अवस्थी को 2.90 लाख रुपये और निर्मला देवी को 2.38 लाख रुपये जमा करने के आदेश दिए गए हैं। सहायक आयुक्त स्टांप एसबी सिंह ने बताया कई अन्य मुकदमों में जल्द ही फैसला सुनाया जाएगा।
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