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Raebareli News: कोर्ट के आदेश पर छह लोगों पर धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज
Thu, 11 Dec 2025 12:48 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
Updated Thu, 11 Dec 2025 12:48 AM IST
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हलोर। न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर बेची गई जमीन के मामले में एक महिला समेत छह लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। शिवगढ़ के पूरे पंडित मजरे ओसाह गांव के अर्जुन पुत्र माता प्रसाद ने एक जुलाई 2025 को न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें उन्होंने बताया था कि उनके पिता माता प्रसाद की मृत्यु 10 जून 2017 को हो गई थी।
आरोप लगाया कि पिता की मौत के बाद उसके विधिक वारिस बताकर महराजगंज कोतवाली क्षेत्र के सलेथू गांव निवासी सतीश कुमार ने फर्जी तरीके से राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज करा लिया। तहसीलदार न्यायालय में दो जुलाई 2025 को मूल खाताधारक के नाम को खतौनी में भी दर्ज करने का आदेश दिया गया था।
पीड़ित का कहना है कि इसके बाद आरोपी सतीश कुमार ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उसके पिता की जमीन को शिवगढ़ थाना क्षेत्र के नवलगंज मजरे पर खुर्द गांव निवासी रामरानी पत्नी रामकुमार, राकेश कुमार पुत्र जगन्नाथ व ओसाह गांव निवासी नंदकिशोर पुत्र श्रीपाल को 22 जुलाई 2025 को बेच दी। मामले में महाराजगंज पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की।
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इस पर पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया गया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। न्याय न मिलने पर कोर्ट की शरण ली गई। कोर्ट के आदेश पर नौ दिसंबर 2025 को पुलिस ने सतीश कुमार, रामरानी, राकेश कुमार, नंदकिशोर, राकेश कुमार व रामसागर पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रभारी निरीक्षक जगदीश यादव ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर छह लोगों पर रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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आरोप लगाया कि पिता की मौत के बाद उसके विधिक वारिस बताकर महराजगंज कोतवाली क्षेत्र के सलेथू गांव निवासी सतीश कुमार ने फर्जी तरीके से राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज करा लिया। तहसीलदार न्यायालय में दो जुलाई 2025 को मूल खाताधारक के नाम को खतौनी में भी दर्ज करने का आदेश दिया गया था।
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पीड़ित का कहना है कि इसके बाद आरोपी सतीश कुमार ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उसके पिता की जमीन को शिवगढ़ थाना क्षेत्र के नवलगंज मजरे पर खुर्द गांव निवासी रामरानी पत्नी रामकुमार, राकेश कुमार पुत्र जगन्नाथ व ओसाह गांव निवासी नंदकिशोर पुत्र श्रीपाल को 22 जुलाई 2025 को बेच दी। मामले में महाराजगंज पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की।
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इस पर पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया गया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। न्याय न मिलने पर कोर्ट की शरण ली गई। कोर्ट के आदेश पर नौ दिसंबर 2025 को पुलिस ने सतीश कुमार, रामरानी, राकेश कुमार, नंदकिशोर, राकेश कुमार व रामसागर पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रभारी निरीक्षक जगदीश यादव ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर छह लोगों पर रिपोर्ट दर्ज की गई है।