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तीन साल तक परीक्षा केंद्र नहीं बन सकेगा माडर्न पब्लिक स्कूल
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रायबरेली। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वर्ष 2018 की परीक्षाओं के दौरान कॉपियां बदलने के मामले में यूपी बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई की है। माध्यमिक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय के अपर सचिव शिवप्रकाश द्विवेदी ने पूरे मामले में जांच के बाद परीक्षा समिति के निर्णयों की जानकारी देते हुए कार्रवाई के संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
इसमें सलोन के मॉडर्न पब्लिक स्कूल को अगले तीन साल तक परीक्षा केंद्र न बनाए जाने का फैसला सुनाया गया है। साथ ही परीक्षा के दौरान तैनात केंद्र व्यवस्थापक समेत अन्य स्टाफ को भी तीन साल तक के लिए किसी भी परीक्षा ड्यूटी में न लगाए जाने के निर्देश देते हुए इन सभी से 10-10 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किए जाने के आदेश दिए हैं।
अपर सचिव ने 25 जून को जारी किए गए मॉर्डन पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य को संबोधित पत्र में 23 मई को परीक्षा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय से अवगत कराते हुए कार्रवाई किए जाने की बात कही है। पत्र में कहा गया है कि वर्ष 2018 की इंटरमीडिएट परीक्षा में मॉडर्न पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज सलोन में कुछ परीक्षार्थियों ने शिकायत करते हुए आरोप लगाया था कि उनकी उत्तर पुस्तिकाएं बदल दी गईं।
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इस मामले की जांच कराई गई। जांच के बाद प्रकरण संपूर्ण तथ्यों सहित परिषद की परीक्षा समिति की 23 मई को आयोजित बैठक में प्रस्तुत किया गया। इस पर परीक्षा समिति ने प्रकरण पर गहन विचार के बाद अपना निर्णय सुनाया। अपर सचिव ने बताया कि परीक्षा समिति के निर्णय के अनुसार जांच में शिकायत करने वाले छह परीक्षार्थियों को अनुपातिक अंक देने का मामला सामने आया।
इस पर मॉर्डन पब्लिक स्कूल को अगले तीन साल तक परीक्षा केंद्र न बनाने का फैसला लिया गया। केंद्र व्यवस्थापक, परीक्षा प्रभारी, संबंधित कक्ष निरीक्षक, सीलिंग पैकिंग कर्ता, बंडल वाहक को परिषद के समस्त पारिश्रमिक कार्यों से आगामी तीन वर्षों के लिए वंचित किया गया है। साथ ही केंद्र व्यवस्थापक समेत अन्य सभी दोषी व्यक्तियों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
अर्थदंड की वसूली भू-राजस्व की तरह जिलाधिकारी के माध्यम से कराई जाएगी। प्रभारी डीआईओएस राम सजीवन ने बताया कि क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से मॉडर्न पब्लिक स्कूल तथा परीक्षा के दौरान तैनात कर्मचारियों पर कार्रवाई किए जाने के संबंध में जानकारी मिली है, अपर सचिव की ओर से जारी पत्र अभी कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। पत्र मिलने पर निर्देशानुसार अनुपालन कराया जाएगा।
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इसमें सलोन के मॉडर्न पब्लिक स्कूल को अगले तीन साल तक परीक्षा केंद्र न बनाए जाने का फैसला सुनाया गया है। साथ ही परीक्षा के दौरान तैनात केंद्र व्यवस्थापक समेत अन्य स्टाफ को भी तीन साल तक के लिए किसी भी परीक्षा ड्यूटी में न लगाए जाने के निर्देश देते हुए इन सभी से 10-10 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किए जाने के आदेश दिए हैं।
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अपर सचिव ने 25 जून को जारी किए गए मॉर्डन पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य को संबोधित पत्र में 23 मई को परीक्षा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय से अवगत कराते हुए कार्रवाई किए जाने की बात कही है। पत्र में कहा गया है कि वर्ष 2018 की इंटरमीडिएट परीक्षा में मॉडर्न पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज सलोन में कुछ परीक्षार्थियों ने शिकायत करते हुए आरोप लगाया था कि उनकी उत्तर पुस्तिकाएं बदल दी गईं।
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इस मामले की जांच कराई गई। जांच के बाद प्रकरण संपूर्ण तथ्यों सहित परिषद की परीक्षा समिति की 23 मई को आयोजित बैठक में प्रस्तुत किया गया। इस पर परीक्षा समिति ने प्रकरण पर गहन विचार के बाद अपना निर्णय सुनाया। अपर सचिव ने बताया कि परीक्षा समिति के निर्णय के अनुसार जांच में शिकायत करने वाले छह परीक्षार्थियों को अनुपातिक अंक देने का मामला सामने आया।
इस पर मॉर्डन पब्लिक स्कूल को अगले तीन साल तक परीक्षा केंद्र न बनाने का फैसला लिया गया। केंद्र व्यवस्थापक, परीक्षा प्रभारी, संबंधित कक्ष निरीक्षक, सीलिंग पैकिंग कर्ता, बंडल वाहक को परिषद के समस्त पारिश्रमिक कार्यों से आगामी तीन वर्षों के लिए वंचित किया गया है। साथ ही केंद्र व्यवस्थापक समेत अन्य सभी दोषी व्यक्तियों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
अर्थदंड की वसूली भू-राजस्व की तरह जिलाधिकारी के माध्यम से कराई जाएगी। प्रभारी डीआईओएस राम सजीवन ने बताया कि क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से मॉडर्न पब्लिक स्कूल तथा परीक्षा के दौरान तैनात कर्मचारियों पर कार्रवाई किए जाने के संबंध में जानकारी मिली है, अपर सचिव की ओर से जारी पत्र अभी कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। पत्र मिलने पर निर्देशानुसार अनुपालन कराया जाएगा।