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आज से हर सप्ताह पांच दिन खुलेंगे बाजा
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रायबरेली। एक माह से अधिक समय तक लॉकडाउन के बाद पहली जून से लोगों को राहत मिलेगी। शॉपिंग मॉल, कोचिंग, स्कूल-कॉलेज व जिम को छोड़कर सबकुछ खुलेगा लेकिन बाजारों में कोविड गाइडलाइन का शत-प्रतिशत पालन करना होगा।
हर सप्ताह पांच दिन सुबह सात से शाम सात बजे तक दुकानें खुलेंगी। शनिवार और रविवार को बंदी रहेगी। शादी समारोह व अंतिम संस्कार के दौरान भीड़ पर पाबंदी रहेगी। धार्मिक स्थलों पर भी ज्यादा लोगों को जुटने नहीं दिया जाएगा।
प्रदेश सरकार ने पहली जून से बाजार खोलने का ऐलान किया है। बाजार जरूर खुलेंगे लेकिन कोरोना का खतरा अभी कम नहीं हुआ है। लोगों को स्वयं के साथ ही अपने परिवार के हर सदस्य को कोरोना के प्रति सतर्कता बरतनी होगी। खासकर घर से निकलने पर मास्क लगाने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। इसके लिए दुकानदारों को कोविड गाइडलाइन का शत-प्रतिशत पालन कराने के आदेश दिए गए हैं।
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कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी और शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे और जो 50 प्रतिशत कर्मी रहेंगे, उनको रोटेशन के आधार पर बुलाया जाएगा। प्रत्येक कार्यालय में कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना अनिवार्य होगी।
निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी व सैनिटाइजर के प्रयोग की गॉइडलाइंस के साथ खुलेंगे। निजी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को लागू करना प्रोत्साहित करेंगी। प्रत्येक निजी कंपनी में कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी। औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे और इनमें कार्यरत कर्मियों को अपने आईडी कार्ड या इकाई के प्रमाणपत्र के आधार पर आने-जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
लॉकडाउन के बाद बाजार भले ही खोले जा रहे हैं लेकिन किसी को भी मनमानी करने की छूट नहीं मिलेगी। ट्रांसपोर्ट कंपनियों के कार्यालय, लॉजिस्टिक कंपनियां व वेयर हाउस को खोलने की अनुमति रहेगी। बसों में निर्धारित सीट की क्षमता से संचालन हो सकेगा। हालांकि बसों में खड़े होकर चलने की अनुमति नहीं होगी।
मोटरसाइकिल पर दो, ऑटो रिक्शा पर दो और कार में अधिकतम चार लोगों के ही बैठने की अनुमति होगी। रेस्टोरेंट से होम डिलेवरी की अनुमति रहेगी। हाईवे और एक्सप्रेस-वे के किनारे ढाबे खोलने, ठेले व खोमचे लगाने की अनुमति होगी। अंडे, मांस व मछली की दुकानें कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए खुल सकेंगी। सभी सरकारी व निजी निर्माण कार्य कराए जाने की अनुमति होगी।
जिले में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हाल, जिम, स्वीमिंग पूल, क्लब्स एवं शॉपिंग मॉल पूरी तरह बंद रहेंगे। शिक्षण संस्थानों और कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुसार होगी। धार्मिक स्थलों पर अधिकतम पांच लोग, अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग और शादी समारोह में अधिकतम 25 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी।
सरकार ने भले ही पहली जून से छूट दी है लेकिन बाजार में सोमवार को भी लोग बेखौफ घूमते नजर आए। दुकानें भी खुलीं। हालांकि आधा शटर ही खोला गया। बाजार में तमाम लोग बिना मास्क के ही घूमते नजर आए। लोगों की लापरवाही फिर शुरू हो गई है। लोग कोविड गाइडलाइन का पालन सही ढंग से नहीं कर रहे हैं।
एडीएम (प्रशासन) राम अभिलाष ने बताया कि पहली जून से बाजार खोले जा रहे हैं। शॉपिंग मॉल, जिम व कोचिंग आदि को फिलहाल अग्रिम आदेशों तक बंद रखा गया है। दुकानदारों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं क्योंकि कोरोना का खतरा अभी थमा नहीं है। लापरवाही किए जाने पर यह फिर से बढ़ सकता है।
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हर सप्ताह पांच दिन सुबह सात से शाम सात बजे तक दुकानें खुलेंगी। शनिवार और रविवार को बंदी रहेगी। शादी समारोह व अंतिम संस्कार के दौरान भीड़ पर पाबंदी रहेगी। धार्मिक स्थलों पर भी ज्यादा लोगों को जुटने नहीं दिया जाएगा।
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प्रदेश सरकार ने पहली जून से बाजार खोलने का ऐलान किया है। बाजार जरूर खुलेंगे लेकिन कोरोना का खतरा अभी कम नहीं हुआ है। लोगों को स्वयं के साथ ही अपने परिवार के हर सदस्य को कोरोना के प्रति सतर्कता बरतनी होगी। खासकर घर से निकलने पर मास्क लगाने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। इसके लिए दुकानदारों को कोविड गाइडलाइन का शत-प्रतिशत पालन कराने के आदेश दिए गए हैं।
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कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी और शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे और जो 50 प्रतिशत कर्मी रहेंगे, उनको रोटेशन के आधार पर बुलाया जाएगा। प्रत्येक कार्यालय में कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना अनिवार्य होगी।
निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी व सैनिटाइजर के प्रयोग की गॉइडलाइंस के साथ खुलेंगे। निजी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को लागू करना प्रोत्साहित करेंगी। प्रत्येक निजी कंपनी में कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी। औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे और इनमें कार्यरत कर्मियों को अपने आईडी कार्ड या इकाई के प्रमाणपत्र के आधार पर आने-जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
लॉकडाउन के बाद बाजार भले ही खोले जा रहे हैं लेकिन किसी को भी मनमानी करने की छूट नहीं मिलेगी। ट्रांसपोर्ट कंपनियों के कार्यालय, लॉजिस्टिक कंपनियां व वेयर हाउस को खोलने की अनुमति रहेगी। बसों में निर्धारित सीट की क्षमता से संचालन हो सकेगा। हालांकि बसों में खड़े होकर चलने की अनुमति नहीं होगी।
मोटरसाइकिल पर दो, ऑटो रिक्शा पर दो और कार में अधिकतम चार लोगों के ही बैठने की अनुमति होगी। रेस्टोरेंट से होम डिलेवरी की अनुमति रहेगी। हाईवे और एक्सप्रेस-वे के किनारे ढाबे खोलने, ठेले व खोमचे लगाने की अनुमति होगी। अंडे, मांस व मछली की दुकानें कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए खुल सकेंगी। सभी सरकारी व निजी निर्माण कार्य कराए जाने की अनुमति होगी।
जिले में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हाल, जिम, स्वीमिंग पूल, क्लब्स एवं शॉपिंग मॉल पूरी तरह बंद रहेंगे। शिक्षण संस्थानों और कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुसार होगी। धार्मिक स्थलों पर अधिकतम पांच लोग, अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग और शादी समारोह में अधिकतम 25 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी।
सरकार ने भले ही पहली जून से छूट दी है लेकिन बाजार में सोमवार को भी लोग बेखौफ घूमते नजर आए। दुकानें भी खुलीं। हालांकि आधा शटर ही खोला गया। बाजार में तमाम लोग बिना मास्क के ही घूमते नजर आए। लोगों की लापरवाही फिर शुरू हो गई है। लोग कोविड गाइडलाइन का पालन सही ढंग से नहीं कर रहे हैं।
एडीएम (प्रशासन) राम अभिलाष ने बताया कि पहली जून से बाजार खोले जा रहे हैं। शॉपिंग मॉल, जिम व कोचिंग आदि को फिलहाल अग्रिम आदेशों तक बंद रखा गया है। दुकानदारों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं क्योंकि कोरोना का खतरा अभी थमा नहीं है। लापरवाही किए जाने पर यह फिर से बढ़ सकता है।