फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   Life imprisonment for two killers

दो हत्यारों को आजीवन कारावास

Thu, 11 May 2017 12:31 AM IST
रायबरेली/ अमर उजाला ब्यूराे
रायबरेली/ अमर उजाला ब्यूराे Updated Thu, 11 May 2017 12:31 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for two killers
कोर्ट - फोटो : Pintrest
तिलोई कस्बे में करीब चार साल पहले युवक की हत्या के मामले में रायबरेली सेशन कोर्ट ने दो लोगों को सजा सुनाई है। अभियुक्तों पर दोष सिद्ध होने पर जिला जज केके शर्मा ने सश्रम आजीवन कारावास के साथ 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। 
विज्ञापन


अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले डीजीसी क्रिमिनल बब्बन कुमार त्रिपाठी व एडीजीसी अजय मौर्या के मुताबिक रिपोर्ट मृतक के बड़े भाई तिलोई निवासी बृजेश कुमार सिंह ने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 26 मई 2013 की शाम वादी के छोटे भाई रणविजय उर्फ बबलू की तिलोई कस्बे में विकास सिंह व रमेश सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।
विज्ञापन


पुलिस ने विवेचना के बाद दो आरोपियों विकास सिंह व रमेश सिंह के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोनों अभियुक्तों को धारा 302, 506 आईपीसी के तहत दोषसिद्ध कर सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed